सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज पर प्रतिबंध: उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिबंध हटाया, फिर पलटा का फैसला; जानिए पूरा मामला
सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज पर प्रतिबंध: उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिबंध हटाया, फिर पलटा का फैसला; पूरा मामला जानें---गुजरात HC ने सोमनाथ मंदिर के पास नॉन-वेज खाद्य बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ आदेश पर रोक लगा दी
- ✓सोमनाथ मंदिर के पास नॉनवेज पर प्रतिबंध: उच्च न्यायालय ने पहले प्रतिबंध हटाया, फिर पलटा का फैसला; पूरा मामला जानें---गुजरात HC ने सोमनाथ मंदिर के पास नॉन-वेज खाद्य बिक्री पर प्रतिबंध के खिलाफ आदेश पर रोक लगा दी
- ✓दिन में उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
- ✓हालाँकि, कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय के दो जजों की पीठ ने इस फैसले पर रोक लगा दी।
- ✓विज्ञापन के मुख्य न्यायाधीश मनाश रंजन और पाठक ग्रान्ट निर्जार दास ने गुजरात सरकार की तत्काल अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
गुजरात उच्च न्यायालय - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स लिंक कॉपी किया गया गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के आसपास नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर उच्च न्यायालय में शुक्रवार को बड़ी घटना सामने आई। दिन में उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने मंदिर के आसपास मांसाहारी भोजन की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
हालाँकि, कुछ ही घंटों बाद उच्च न्यायालय के दो जजों की पीठ ने इस फैसले पर रोक लगा दी। विज्ञापन के मुख्य न्यायाधीश मनाश रंजन और पाठक ग्रान्ट निर्जार दास ने गुजरात सरकार की तत्काल अपील पर सुनवाई करते हुए एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी।
कोर्ट ने कहा कि जिला कलेक्टर की ओर से जारी प्रतिबंध लागू रहेगा। केस की अगली सुनवाई 26 दिसंबर को होगी। विज्ञापन एकल पृष्ठ ने क्या दिया था निर्णय? इससे पहले रैना ठाकोर ने सोमनाथ मंदिर के आसपास होटल और रेस्तरां में सामान बेचने वाले की दुकान पर सामान रखा था।
उन्होंने जिला कलेक्टर की ओर से जारी एसोसिएटेड अधिसूचना को रद्द करने की याचिका स्वीकार कर ली है। विज्ञापन विज्ञापन इसके बाद गुजरात सरकार ने खण्डपीठ के सामने अपील की। सरकार की फाइल पर सुनवाई के बाद दो जजों की पीठ ने एकल पीठ के फैसले पर रोक लगा दी।
मंदिर के 500 मीटर के खंड में बिक्री पर रोक जिला कलेक्टर ने 10 अगस्त 2026 को अधिसूचना जारी कर सोमनाथ मंदिर के 500 मीटर के खंड में नॉनवेज भोजन तैयार करने, रखने और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस रोक क्षेत्र के छह पदनाम भी लागू किये गये थे।
इस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों को लाभ मिलता है और पवित्र सोमनाथ तीर्थ यात्रा सर्किट का हिस्सा हैं। इन सुपरमार्केट मांसाहारी भोजन की बिक्री भी रोक दी गई थी। होटल टीचर ने क्या दी डेली? होटल और रेस्तरां पेशेवरों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस तरह के प्रतिबंध सिद्धांत उनके अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।
उनका तर्क था कि उन्हें कानूनी तौर पर कारोबार करने और ज़मीन-जायदाद का अधिकार है। वहीं, राज्य सरकार ने अदालत में कहा कि संविधान के तहत व्यापार की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि किसी भी स्थान पर हर तरह की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति दी जा सकती है।
सरकार के अनुसार, किसी भी स्थान के धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर भी ध्यान देना जरूरी है। सरकार ने कहा कि सोमनाथ कोई सामान्य व्यावसायिक शहर नहीं है, बल्कि सैकड़ों इमारतें विशेष आध्यात्मिक महत्व की हैं। 26 दिसंबर को अगली लाइब्रेरी चर्च के आदेश के बाद सोनाम टेम्पल के आसपास नॉनवेज भोजन तैयार करना, जारी रखना और बंद करना जारी रहेगा।
अब इस मामले में 26 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। टैब कोर्ट इस विवाद से जुड़े तीक्ष्णता की झलकियों पर आगे विचार कर रहा है। हर खबर से अपडेट रहें, डाउनलोड करें Android हिंदी समाचार ऐप्स, iOS हिंदी समाचार ऐप्स और अमर उजाला हिंदी समाचार ऐप्स अपने मोबाइल पे|राजनीति, खेल, मनोरंजन, प्रौद्योगिकी और शिक्षा आदि के लाइव अपडेट हिंदी में प्राप्त करें।
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| Publication Date | 30 October 2026 |