तमिलनाडु के 3.28 लाख शिक्षकों को टीईटी से नौकरी पर खतरा, राज्य ने स्थायी छूट मांगी

10848257 शिक्षक फ़ाइल फ़ोटो
- ✓10848257 शिक्षक फ़ाइल फ़ोटो
- ✓आधिकारिक स्रोत: Indian Express Education द्वारा जारी आधिकारिक विवरण।
- ✓सार्वजनिक प्रभाग: education से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्र।
तमिलनाडु के स्कूल शिक्षा मंत्री ए राजमोहन ने मंगलवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त सरकारी शिक्षकों को अपने पद पर बने रहने के लिए अनिवार्य टीईटी पास करने से "पूरी तरह और स्थायी रूप से" छूट दी गई।
प्रस्ताव का संचालन करते हुए, मंत्री ने कहा कि राज्य भर में लगभग 3,28,701 सरकारी स्कूल शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा की आवश्यकता से प्रभावित होंगे क्योंकि यदि वे परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी के लाभ या अपने पद खोने का खतरा होगा।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कई शिक्षकों ने बिना किसी रुकावट के 15 से 20 साल की सेवा दी है, और इन अनुभवी शिक्षकों को अब एक नई परीक्षा पास कराना उनकी नौकरी की सुरक्षा और आजीविका के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है।
राजमोहन ने कहा, "इसलिए, विधानसभा एक प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार से 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी से स्थायी छूट प्रदान करने, आधिकारिक एनसीटीई (राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद) दिशानिर्देशों के माध्यम से इस छूट की सुविधा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 में संशोधन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करती है कि इन शिक्षकों को पदोन्नति सहित सभी नौकरी लाभ मिलते रहें।"
- •संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक Indian Express Education के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
- •अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
- •सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
| जारीकर्ता प्राधिकरण | Indian Express Education |
|---|---|
| विषय श्रेणी | EDUCATION |
| क्षेत्र / अधिकार क्षेत्र | अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) |
| सार्वजनिक तिथि | 25 अगस्त 2026 |