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National News Desk
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'उस दिन मस्जिद में कोई आगजनी नहीं हुई': अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 को बरी कर दिया

Delhi NCR Civic & GovernanceBy Nirbhay Thakur
3 Nov 2026
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'उस दिन मस्जिद में कोई आगजनी नहीं हुई': अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 को बरी कर दिया
'उस दिन मस्जिद में कोई आगजनी नहीं हुई': अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में 5 को बरी कर दिया
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Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓10949314 17कोर्टगैवेल_20261022195140_20261029225436_20261103162311.jpg
  • ✓दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान करावल नगर की एक मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया है।
  • ✓अदालत ने बरी करने के दौरान विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शियों की कमी, विरोधाभासी बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अस्वीकार्यता का हवाला दिया।
  • ✓अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिसने 14 गवाहों से पूछताछ की, अल्लाह वली मस्जिद को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई और उसके बाहर स्लैब पर एक मूर्ति रख दी गई।
Comprehensive News & Policy Report

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान करावल नगर की एक मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी के आरोपी पांच लोगों को बरी कर दिया है। अदालत ने बरी करने के दौरान विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शियों की कमी, विरोधाभासी बयान और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अस्वीकार्यता का हवाला दिया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जिसने 14 गवाहों से पूछताछ की, अल्लाह वली मस्जिद को एक भीड़ द्वारा आग लगा दी गई और उसके बाहर स्लैब पर एक मूर्ति रख दी गई। भीड़ ने, जिसमें ये पांच आरोपी भी शामिल थे, 24 फरवरी 2020 की रात करीब 11 बजे, 25 फरवरी 2020 को सुबह करीब 11 बजे मस्जिद में तोड़फोड़ और आगजनी की.

जिन पांच लोगों को बरी कर दिया गया है, उन पर घातक हथियार के साथ दंगा करने, गैरकानूनी सभा और आगजनी समेत अन्य आरोप थे। आदेश में कहा गया है, "यह उनकी निर्विवाद गवाही को देखते हुए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि रात में 8.15 बजे मस्जिद में आग लगने के बाद जब उन्होंने इसे देखा था, तो वह लगभग चार दिनों तक अपने घर में ही कैद रहे थे।

इसलिए, अगर एफआईआर संख्या 104/20 पीएस करावल नगर 14 में से 25 मस्जिद में दूसरी घटना हुई होती, तो उन्होंने देखा होता और इसके बारे में गवाही दी होती क्योंकि माना जाता है कि उनका घर उक्त मस्जिद के ठीक सामने था। इसलिए, मुझे लगता है कि 25.02.2020 को सुबह लगभग 11.00 बजे मस्जिद में हुई तोड़फोड़ और आगजनी के संबंध में PW10 और PW11 की गवाही विश्वसनीय नहीं है और ऐसी संभावना है कि 25.02.2020 को सुबह लगभग 11.00 बजे मस्जिद में कोई आगजनी और तोड़फोड़ नहीं हुई थी, गवाह यानी PW10 और PW11 आरोपियों को इन कृत्यों में नहीं देखा होगा।” अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई डीवीडी में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत आवश्यक प्रमाणपत्र का अभाव था।

"जहां तक इन डीवीडी का सवाल है, इस गवाह द्वारा तैयार किए गए और रिकॉर्ड पर साबित किए गए आईई अधिनियम की धारा 65बी के तहत कोई प्रमाण पत्र नहीं है। अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल, 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 571 और अनवर पी.वी बनाम पी.के बशीर और अन्य, (2014) 10 एससीसी 473 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, यह मामला है।

ये डीवीडी साक्ष्य के तौर पर अस्वीकार्य हैं और इसकी सामग्री पर गौर नहीं किया जा सकता,'' अदालत ने कहा। इसमें कहा गया है, "पहली नजर में, प्रमाणपत्र Ex.A-18 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार एक वैध प्रमाणपत्र नहीं है, क्योंकि माना जाता है कि कंप्यूटर सिस्टम के विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है।

जिस व्यक्ति ने प्रमाणपत्र जारी किया था, उसका उस डेटा पर कोई नियंत्रण नहीं था जो उसने प्रदान किया था। इस प्रकार, यह प्रमाणपत्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।" निर्भय ठाकुर इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता हैं जो मुख्य रूप से जिला अदालतों को कवर करते हैं...

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Issuing AuthorityDelhi NCR Civic & Governance
Topic CategorySTATES
JurisdictionDL State
Publication Date3 November 2026
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Official Source Attribution: Delhi NCR Civic & Governance
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