Skip to main content
National News Desk
india

शिकायत निवारण पैनल में एक और पुलिस अधिकारी के लिए महाधिवक्ता

The Hindu NationalBy The Hindu National
2 Sept 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
शिकायत निवारण पैनल में एक और पुलिस अधिकारी के लिए महाधिवक्ता
शिकायत निवारण पैनल में एक और पुलिस अधिकारी के लिए महाधिवक्ता
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

प्रस्तावित समितियां वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच संघर्ष के मुद्दों पर गौर करेंगी। एजी ने राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुरूप एक कार्यालय ज्ञापन जारी करने का आग्रह किया

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • प्रस्तावित समितियां वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच संघर्ष के मुद्दों पर गौर करेंगी।
  • यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुरूप दिया गया था।
  • समितियों का गठन केरल उच्च न्यायालय द्वारा विचारार्थ आई एक याचिका पर तय किया गया था।
  • हालाँकि, केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला-स्तरीय समितियों में एक और पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाएगा।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

केरल के महाधिवक्ता ने वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच संघर्ष के मुद्दों को देखने के लिए गठित होने वाली प्रस्तावित जिला-स्तरीय निवारण शिकायत समितियों में एक और पुलिस अधिकारी को शामिल करने का सुझाव दिया है।

पिछली वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार ने 2022 में कोल्लम जिला अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस कर्मियों के बीच एक अनियंत्रित घटना के बाद राज्य और जिला स्तर पर समितियां बनाने के लिए चर्चा शुरू की थी।

यह सुझाव सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुरूप दिया गया था।

मूल प्रस्ताव के अनुसार, राज्य-स्तरीय समिति में महाधिवक्ता, पुलिस महानिदेशक और उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन द्वारा नामित बार के तीन सदस्य होंगे, जिसमें इसके अध्यक्ष, संबंधित क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक और बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिसमें शिकायतकर्ता वकील शामिल है, सदस्य के रूप में शामिल होंगे। प्रधान जिला न्यायाधीश, जिला पुलिस प्रमुख, जिला सरकारी वकील, बार एसोसिएशन का अध्यक्ष, जिसका शिकायतकर्ता वकील सदस्य है, और संबंधित बार एसोसिएशन का एक सदस्य जिला समितियों में होगा। समितियों का गठन केरल उच्च न्यायालय द्वारा विचारार्थ आई एक याचिका पर तय किया गया था।

हालाँकि, केरल पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा दायर एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला-स्तरीय समितियों में एक और पुलिस अधिकारी को शामिल किया जाएगा। केरल के महाधिवक्ता के. जाजू बाबू द्वारा तैयार एक नोट के अनुसार, शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य या जिला-स्तरीय समितियों को दिए गए कार्य का उपयोग कानून और व्यवस्था बनाए रखने या कानून के शासन को लागू करने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारियों की शक्तियों, कर्तव्यों या जिम्मेदारियों को कम करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि दोनों समितियां संबंधित अधिकारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं करेंगी।

एजी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप एक कार्यालय ज्ञापन जारी करने के लिए राज्य सरकार से भी संपर्क किया है।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक The Hindu National के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणThe Hindu National
विषय श्रेणीINDIA
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि2 सितंबर 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#India News
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: The Hindu National
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।