राहुल गांधी मामले में CJI ने कहा, 'SC में सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाता है'
सेना और 2020 गलवान झड़प पर अपनी टिप्पणियों पर आपराधिक कार्यवाही वापस लेने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करता है। वरिष्ठ वकील श्री भाटिया द्वारा गांधी की याचिका को डी-टैग करने के मौखिक अनुरोध के बाद यह आदान-प्रदान हुआ।
- ✓सेना और 2020 गलवान झड़प पर अपनी टिप्पणियों पर आपराधिक कार्यवाही वापस लेने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करता है।
- ✓वरिष्ठ वकील श्री भाटिया द्वारा गांधी की याचिका को डी-टैग करने के मौखिक अनुरोध के बाद यह आदान-प्रदान हुआ।
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भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी नेता राहुल गांधी द्वारा 2020 गलवान सीमा संघर्ष के दौरान भारतीय सेना और चीनी हमले पर उनकी टिप्पणियों से उत्पन्न आपराधिक मामलों को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने इस बात पर जोर दिया कि शीर्ष अदालत निष्पक्षता बनाए रखती है, उन्होंने कहा कि इस मामले पर चर्चा के दौरान "एससी में सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार किया जाता है"।
सुनवाई के दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भाटिया ने एक मौखिक निवेदन करते हुए अनुरोध किया कि गांधी की याचिका को डी-टैग किया जाए, उन्होंने तर्क दिया कि याचिका पर बिना किसी प्रक्रियात्मक पूर्वाग्रह के विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने गांधी के खिलाफ लगाए गए विशिष्ट आपराधिक प्रावधानों और सेना की कार्रवाई को 2020 की गलवान घटना से जोड़ने वाली उनकी टिप्पणियों की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि पर गौर किया।
मामले ने राजनीतिक दलों, नागरिक-समाज समूहों और व्यापक जनता का महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि इसका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही पर प्रभाव पड़ता है। गांधी के पक्ष में फैसला इस बात के लिए एक मिसाल कायम कर सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित राजनीतिक भाषण को भारतीय अदालतों में कैसे माना जाता है, जबकि बर्खास्तगी ऐसी टिप्पणियों के लिए वर्तमान कानूनी दृष्टिकोण को मजबूत कर सकती है।
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | POLITICS |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 9 September 2026 |