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एंटीलिया बम कांड मामला: बॉम्बे HC ने सचिन वाजे की जमानत रद्द की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'कानूनी विकृति' बताया

ABP NewsBy ABP News
6 Nov 2026
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एंटीलिया बम कांड मामला: बॉम्बे HC ने सचिन वाजे की जमानत रद्द की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'कानूनी विकृति' बताया
एंटीलिया बम कांड मामला: बॉम्बे HC ने सचिन वाजे की जमानत रद्द की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'कानूनी विकृति' बताया
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एंटीलिया बम कांड मामला: बॉम्बे HC ने सचिन वाजे की जमानत रद्द की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'कानूनी विकृति' बताया

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓एंटीलिया बम कांड मामला: बॉम्बे HC ने सचिन वाजे की जमानत रद्द की, ट्रायल कोर्ट के आदेश को 'कानूनी विकृति' बताया
  • ✓एक गवाह के अनुसार, वेज़ ने निर्देश दिया था कि स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट बदल दी जाए और वाहन को एंटीलिया के पास पार्क किया जाए।
  • ✓गवाह ने यह भी दावा किया कि उसने वेज़ को स्कॉर्पियो से एक काले बैग को इनोवा कार में स्थानांतरित करते देखा था।
  • ✓मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2021 एंटीलिया विस्फोटक मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या में वेज़ को जमानत दे दी थी।
Comprehensive News & Policy Report

बॉम्बे हाई कोर्ट ने एंटीलिया विस्फोटक मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वेज़ को दी गई जमानत रद्द कर दी है, यह मानते हुए कि विशेष अदालत उन्हें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत राहत देते समय कानूनी प्रावधानों और स्थापित मानदंडों का पालन करने में विफल रही थी।

उच्च न्यायालय ने विशेष अदालत के फैसले को "पूर्ण कानूनी विकृति" का मामला बताया, यह देखते हुए कि न्यायाधीश ने आतंकवाद विरोधी कानून के तहत जमानत को नियंत्रित करने वाली कानूनी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया था। अदालत ने गवाहों के बयानों का भी हवाला दिया जिसमें आरोप लगाया गया कि वेज़ ने निर्देश दिया था कि स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट, जो बाद में उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के पास खड़ी पाई गई थी, उसे इमारत के बाहर रखने से पहले बदल दिया जाए।

एक गवाह के अनुसार, वेज़ ने निर्देश दिया था कि स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट बदल दी जाए और वाहन को एंटीलिया के पास पार्क किया जाए। गवाह ने यह भी दावा किया कि उसने वेज़ को स्कॉर्पियो से एक काले बैग को इनोवा कार में स्थानांतरित करते देखा था।

मामले में उद्धृत अन्य आरोपों में नकली आधार कार्ड का उपयोग करके 100 दिनों के लिए होटल बुक करना, जांच को अपने प्रभाव में लेने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करना और चुप रहने के लिए गवाह को भुगतान करना शामिल है। उच्च न्यायालय ने कहा कि पुलिस विभाग के भीतर वेज़ के प्रभाव को देखते हुए गवाहों पर दबाव डाले जाने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने 2021 एंटीलिया विस्फोटक मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या में वेज़ को जमानत दे दी थी। विशेष न्यायाधीश चकोर एस बाविस्कर ने वाजे की जमानत अर्जी मंजूर कर ली थी और 29 सितंबर, 2026 को आदेश जारी किया था।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अब उस फैसले को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने वेज़ की जमानत रद्द कर दी क्योंकि विशेष अदालत यूएपीए के तहत कानूनी प्रावधानों और स्थापित मानदंडों का पालन करने में विफल रही। इसने विशेष अदालत के फैसले को "पूर्ण कानूनी विकृति" का मामला बताया।

एंटीलिया विस्फोटक मामले और व्यवसायी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में जमानत रद्द की गई थी। दोनों मामले महत्वपूर्ण हैं और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आते हैं। एक गवाह ने आरोप लगाया कि वेज़ ने स्कॉर्पियो की नंबर प्लेट बदलने और उसमें से एक काला बैग ले जाने का निर्देश दिया था।

अन्य आरोपों में होटल बुकिंग के लिए नकली आधार का उपयोग करना और चुप रहने के लिए गवाह को भुगतान करना शामिल है। उच्च न्यायालय ने पुलिस विभाग के भीतर वेज़ के प्रभाव के कारण गवाहों को धमकाने और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना पर ध्यान दिया।

जमानत रद्द करने के उनके फैसले में यह एक महत्वपूर्ण कारक था। एबीपी लाइव न्यूज़ भारत और दुनिया की चौबीसों घंटे कवरेज करता है, राजनीति, नीति, शासन, अपराध, अदालतों और महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नज़र रखता है, साथ ही तेज, सत्यापित रिपोर्टिंग की पेशकश करता है जो पाठकों को सूचित, जागरूक और सार्वजनिक जीवन को आकार देने वाली कहानियों से जुड़े रहने में मदद करता है।

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Topic CategoryWORLD
JurisdictionAll India / National
Publication Date6 November 2026
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