बंगाल सरकार ने 'अग्नि सुरक्षा उल्लंघन' पर टीएमसी सांसद अभिषेक का कोलकाता कार्यालय खाली करने का आदेश दिया

10863605 अभिषेक बनर्जी कार्यालय एक्सप्रेस फोटो
- ✓10863605 अभिषेक बनर्जी कार्यालय एक्सप्रेस फोटो
- ✓बनर्जी के कार्यालय वाली इमारत की छठी और सातवीं मंजिल और बेसमेंट को "बिना किसी देरी" के खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
- ✓उन्होंने कहा कि इमारत की अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को बनाए रखने की जिम्मेदारी मकान मालिक की है।
- ✓उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा, इमारत के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र 10 अगस्त को समाप्त हो गया और मालिक इसे नवीनीकृत करने में विफल रहा।
"गंभीर" अग्नि सुरक्षा उल्लंघनों का हवाला देते हुए और परिसर को "सार्वजनिक सुरक्षा खतरा" घोषित करते हुए, पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा विभाग ने शुक्रवार को कोलकाता के कैमक स्ट्रीट में वरिष्ठ तृणमूल कांग्रेस नेता और डायमंड हार्बर सांसद अभिषेक बनर्जी के कार्यालय को तत्काल खाली करने का आदेश दिया।
बनर्जी के कार्यालय वाली इमारत की छठी और सातवीं मंजिल और बेसमेंट को "बिना किसी देरी" के खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि इमारत के मालिक द्वारा कथित तौर पर अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन न करने पर उनके पहले नोटिस का जवाब देने में विफल रहने के बाद कार्रवाई शुरू की गई थी, जबकि किरायेदार समय पर संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित हुए थे।
उन्होंने कहा कि इमारत की अग्नि सुरक्षा प्रणालियों को बनाए रखने की जिम्मेदारी मकान मालिक की है। उन्होंने दावा किया कि इसके अलावा, इमारत के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र 10 अगस्त को समाप्त हो गया और मालिक इसे नवीनीकृत करने में विफल रहा।
मालिक को निर्देश दिया गया है कि वह 9, अबनिंद्रनाथ टैगोर सारणी (कैमक स्ट्रीट) स्थित इमारत में इन मंजिलों का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए तब तक न करें जब तक कि पर्याप्त अग्नि सुरक्षा प्रणाली न हो। नोटिस में कहा गया है, "परिसर संख्या 9, अबनिंद्रनाथ टैगोर सारणी (कैमक स्ट्रीट), कोलकाता-700017 में इमारत की 6 वीं और 7 वीं मंजिल पर अग्नि सुरक्षा उपायों के गैर-अनुपालन के संबंध में सुनवाई के लिए एक नोटिस आपको उपरोक्त ज्ञापन के माध्यम से दिया गया था।
हालांकि आप उक्त सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। उक्त परिसर के कब्जे वाले को भी उसी उद्देश्य के लिए उसी स्थान और समय पर बुलाया गया था। कब्जे वाले के प्रतिनिधियों ने कहा इमारत की 6वीं और 7वीं मंजिल सुनवाई में उपस्थित हुए और लीज डीड की एक प्रति प्रस्तुत की और अपने विचार प्रस्तुत किए।
उपरोक्त प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत लीज डीड की प्रति और उनके मौखिक बयान से यह समझा जाता है कि उक्त अधिभोग के संबंध में अपेक्षित अग्नि सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन/स्थापना और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एफएससी) प्राप्त करने की जिम्मेदारी आप पर है।
"इसके अलावा, पश्चिम बंगाल अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1950 की धारा 11 सी के अनुसार, सभी अग्नि सुरक्षा सिफारिशों के उचित अनुपालन के बाद अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (एफएससी) प्राप्त करने का दायित्व मालिक पर है, यानी, तत्काल मामले में आप पर।
यह उल्लेख करना उचित होगा कि परिसर संख्या में 2 बी + जी + 7 मंजिला व्यावसायिक भवन के अधिभोग के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (आरएफएससी) का नवीनीकरण; दिनांक; 10.08.2023, तीन साल के लिए वैध था जो समाप्त हो गया है, उक्त आरएफएससी में, समाप्ति से पहले इसे नवीनीकृत करने की स्पष्ट रूप से सिफारिश की गई थी।
"इसलिए, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इमारत के उक्त अधिभोग में आवश्यक अग्नि सुरक्षा उपायों के गैर-रखरखाव और अपर्याप्तता के कारण, अधिभोग आग और जीवन सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित है (जैसा कि संदर्भ के तहत ज्ञापन द्वारा अधिसूचित किया गया है), यह इमारत और उसके आसपास के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए आसन्न खतरा पैदा करता है, आपको उपरोक्त अधिभोग को तुरंत खाली करने का निर्देश दिया जाता है।
आपको आगे उपयोग न करने के लिए निर्देशित किया जाता है जब तक अग्नि सुरक्षा उपायों का अनुपालन नहीं किया जाता है और आरएफएससी आपके द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है, तब तक उक्त अधिभोग, "नोटिस पढ़ें। हाल ही में, कोलकाता नगर निगम (केएमसी) की एक टीम कथित तौर पर अनिश्चित रूप से लटके एक बिलबोर्ड को हटाने के लिए साइट पर पहुंची थी, जिसके कारण बनर्जी के समर्थकों, नागरिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के बीच विवाद हो गया था।
इसके बाद बनर्जी द्वारा साइट पर एक नया पार्टी बैनर लगाने के बाद, गुरुवार की सुबह कुछ लोगों ने कथित तौर पर वहां पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला किया। बनर्जी द्वारा घटना का सीसीटीवी फुटेज जारी करने के बाद पुलिस ने मामले के सिलसिले में छह लोगों को गिरफ्तार किया है।
स्वीटी कुमारी इंडियन एक्सप्रेस के लिए पश्चिम बंगाल से रिपोर्टिंग करने वाली एक अनुभवी पत्रकार हैं। मीडिया उद्योग में एक दशक से अधिक के अनुभव और विशेष रूप से द इंडियन एक्सप्रेस के साथ आठ वर्षों के अनुभव के साथ, वह विविध प्रकार की महत्वपूर्ण गतिविधियों में काफी विशेषज्ञता और अधिकार का प्रदर्शन करती हैं।
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| Topic Category | STATES |
| Jurisdiction | WB State |
| Publication Date | 4 September 2026 |