बिहार, झारखंड ने सोन नदी जल बंटवारे पर समझौते पर हस्ताक्षर किये
बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके राज्य को 5.75 मिलियन एकड़ फीट नदी जल आवंटित किया गया है, और झारखंड को 2 एमएएफ। 1973 के समझौते के तहत तत्कालीन अविभाजित बिहार के लिए आवंटित 7.75 एमएएफ पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद था।
- ✓बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि उनके राज्य को 5.75 मिलियन एकड़ फीट नदी जल आवंटित किया गया है, और झारखंड को 2 एमएएफ।
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- ✓बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एमओयू की प्रतियां हैं।
किसी अन्य ईमेल से सदस्यता ली गई? लॉगआउट करें और उसके साथ लॉगिन करें। अपडेट किया गया - 01 सितंबर, 2026 07:17 पूर्वाह्न IST - पटना केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में सोन नदी के पानी के बंटवारे पर बिहार और झारखंड के बीच सोमवार (31 अगस्त, 2026) को दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एमओयू की प्रतियां हैं। | फोटो साभार: विशेष व्यवस्था बिहार और झारखंड ने सोमवार को सोन नदी के पानी के बंटवारे पर एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह, बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में दिल्ली में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। श्री चौधरी ने बताया कि नदी जल का 5.75 मिलियन एकड़ फीट (एमएएफ) बिहार को और 2 एमएएफ झारखंड को आवंटित करने पर औपचारिक सहमति बन गई है।
1973 के समझौते के तहत तत्कालीन अविभाजित बिहार के लिए आवंटित 7.75 एमएएफ पानी के बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद था। श्री शाह ने कहा कि समझौते से पूर्वी भारत में लंबे समय से लंबित जल विवाद का समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण बिहार और झारखंड के लाखों किसानों को सिंचाई का पानी और बड़ी आबादी को पीने का पानी मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित 'टीम भारत' दृष्टिकोण और सहकारी संघवाद का एक "उत्कृष्ट" उदाहरण है। उन्होंने कहा कि हालांकि सभी राज्यों की अपनी अलग पहचान है, लेकिन अगर वे राष्ट्रीय संदर्भ में 'टीम भारत' के रूप में आगे बढ़ें, तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका समाधान न किया जा सके।
उन्होंने कहा कि यह इस साल राज्यों के बीच चौथा जल समझौता है, जिससे सिंचाई, ग्रामीण विकास और पीने के उद्देश्यों के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी। "बिहार और झारखंड के बीच लगभग 25 साल पुराने जल विवाद को हल करने के लिए आज हुआ समझौता इस बात का उदाहरण है कि किसी भी समस्या को सहकारी संघवाद की भावना के साथ बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है।
दोनों राज्यों में विशाल भौगोलिक क्षेत्रों, किसानों, ग्रामीण क्षेत्रों और पेयजल आपूर्ति से संबंधित मुद्दों को आज स्थायी रूप से हल कर दिया गया है," श्री शाह ने कहा। उन्होंने बताया कि समझौते से बिहार के भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, अरवल, गया और पटना जिलों तथा झारखंड के पलामू, गढ़वा और अन्य क्षेत्रों में एक बड़ी आबादी को पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
श्री चौधरी और श्री सोरेन दोनों ने सोन नदी जल बंटवारे के मुद्दे को हल करने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री चौधरी ने कहा कि 1973 के बाणसागर समझौते के तहत, सोन नदी के कुल 14.25 एमएएफ पानी में से 5.25 एमएएफ मध्य प्रदेश को, 1.25 एमएएफ उत्तर प्रदेश को और 7.75 एमएएफ तत्कालीन अविभाजित बिहार को आवंटित किया गया था।
2000 में झारखंड के बिहार से अलग होने के बाद दोनों राज्यों के बीच 7.75 एमएएफ पानी के बंटवारे को लेकर विवाद पैदा हो गया, जो पिछले 25 वर्षों से अनसुलझा है। "यह (समझौता) पानी की उपलब्धता में सुधार करेगा, विशेष रूप से दक्षिण बिहार और झारखंड के पठारी और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में।
इससे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, पीने के पानी की कमी दूर होगी और औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। इसके अलावा, यह दोनों राज्यों के लिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करेगा," श्री चौधरी ने कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि समझौते के बाद, जलाशय निर्माण और सोन नदी को फल्गु नदी से जोड़ने जैसी प्रस्तावित परियोजनाओं पर काम में तेजी लाई जा सकती है - ताकि सोन के पानी के उपयोग को अनुकूलित किया जा सके, जिससे गया-जी सहित दक्षिण बिहार के कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता बढ़ेगी।
श्री चौधरी ने बताया कि फल्गु नदी में पर्याप्त पानी होने से पितृ पक्ष मेले के दौरान देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए तर्पण और पिंडदान के अनुष्ठान में भी सुविधा होगी।
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| जारीकर्ता प्राधिकरण | The Hindu National |
|---|---|
| विषय श्रेणी | INDIA |
| क्षेत्र / अधिकार क्षेत्र | अखिल भारतीय (राष्ट्रीय) |
| सार्वजनिक तिथि | 1 सितंबर 2026 |