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National News Desk
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बॉम्बे HC ने सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को न्यूनतम वेतन का हकदार बताया

The Hindu NationalBy The Hindu National
2 Sept 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
बॉम्बे HC ने सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को न्यूनतम वेतन का हकदार बताया
बॉम्बे HC ने सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को न्यूनतम वेतन का हकदार बताया
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

आदेश में फैसला सुनाया गया था कि ये स्वयंसेवक अधिसूचित न्यूनतम वेतन के हकदार हैं और निगम को मौजूदा मानदेय और वैधानिक न्यूनतम वेतन के बीच अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • आदेश में फैसला सुनाया गया था कि ये स्वयंसेवक अधिसूचित न्यूनतम वेतन के हकदार हैं और निगम को मौजूदा मानदेय और वैधानिक न्यूनतम वेतन के बीच अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।
  • अदालत ने माना कि यद्यपि स्वयंसेवकों को "स्वयंसेवक" के रूप में नामित किया गया है, लेकिन उनके कार्य नगरपालिका कर्मचारियों के समान हैं।
  • एआईयूटीयूसी संशोधित न्यूनतम वेतन को तत्काल लागू करने की मांग करती है
  • बीएमसी ने सहायक श्रम आयुक्त (मुंबई) के 7 सितंबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार (14 अगस्त, 2026) को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) द्वारा उस आदेश के खिलाफ दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के तहत न्यूनतम वेतन के लिए पात्र श्रमिकों के रूप में मान्यता दी गई थी।

अदालत ने माना कि यद्यपि स्वयंसेवकों को "स्वयंसेवक" के रूप में नामित किया गया है, लेकिन उनके कार्य नगरपालिका कर्मचारियों के समान हैं। वे सार्वजनिक स्वास्थ्य कर्तव्य निभाते हैं, उपस्थिति बनाए रखते हैं, निश्चित घंटे काम करते हैं, चिकित्सा कर्मचारियों के निर्देशों का पालन करते हैं और एक निश्चित मासिक भुगतान प्राप्त करते हैं।

एआईयूटीयूसी संशोधित न्यूनतम वेतन को तत्काल लागू करने की मांग करती है

बीएमसी ने सहायक श्रम आयुक्त (मुंबई) के 7 सितंबर, 2020 के आदेश को चुनौती दी थी। आदेश में फैसला सुनाया गया था कि ये स्वयंसेवक अधिसूचित न्यूनतम वेतन के हकदार हैं और निगम को मौजूदा मानदेय और वैधानिक न्यूनतम वेतन के बीच अंतर का भुगतान करने का निर्देश दिया था।

निगम ने तर्क दिया कि कोई नियोक्ता-कर्मचारी संबंध मौजूद नहीं है। इसमें कहा गया कि स्वयंसेवक प्रतिदिन पांच घंटे काम करते हैं और उन्हें मानदेय के रूप में 14,000 रुपये मिलते हैं। इसने तर्क दिया कि "मानदेय" शब्द उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के दायरे से छूट देता है।

एकल-न्यायाधीश पीठ में न्यायमूर्ति संदीप मार्ने ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों के काम की प्रकृति और उन पर नियंत्रण की डिग्री एक रोजगार संबंध स्थापित करती है।

अदालत ने कहा कि ये स्वयंसेवक दशकों से नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। वे स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों में सहायता करते हैं, सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, और विशेष रूप से स्लम क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। यह कार्यक्रम लगभग 38 वर्षों से चालू है।

स्वयंसेवक पारिश्रमिक के लिए सौंपे गए कर्तव्यों का पालन करते हैं। उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करना, निर्दिष्ट घंटों में काम करना और मेडिकल स्टाफ के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। अदालत ने कहा कि उनके भुगतान को "मानदेय" के रूप में वर्णित करना उन्हें न्यूनतम वेतन अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं करता है।

न्यायमूर्ति मार्ने ने सहायक श्रम आयुक्त के आदेश को बरकरार रखा। उन्होंने फैसला सुनाया कि इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा से वंचित करना उचित नहीं होगा। फैसले में कहा गया है कि वे अधिनियम के तहत रोजगार श्रेणी पर लागू अधिसूचित न्यूनतम वेतन के हकदार हैं।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि स्वयंसेवक निगम को सेवा प्रदान करते हैं और केवल स्वयंसेवी कार्य नहीं कर रहे हैं। श्रमायुक्त के आदेश के खिलाफ नगर निगम की ओर से दायर याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

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आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणThe Hindu National
विषय श्रेणीINDIA
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि2 सितंबर 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
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आधिकारिक स्रोत संदर्भ: The Hindu National
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।