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National News Desk
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तमिलनाडु में दीपावली पर केवल दो घंटे के लिए पटाखे फोड़ने की अनुमति है

The Hindu NationalBy The Hindu National
3 Nov 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

टीएनपीसीबी ने जनता से केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने का आग्रह किया है। और रात 8 बजे दीपावली पर

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓टीएनपीसीबी ने जनता से केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 बजे के बीच ही पटाखे फोड़ने का आग्रह किया है।
  • ✓लोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 बजे के बीच ही पटाखे जला सकते हैं।
  • ✓और रात 8 बजे दीपावली पर टीएनपीसीबी ने एक बयान में कहा।
  • ✓अदालत ने निर्माताओं को कच्चे माल का उपयोग करने का निर्देश दिया था जो उत्सर्जन को कम करेगा और हरित पटाखों का निर्माण करेगा।
Comprehensive News & Policy Report

तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (टीएनपीसीबी) ने जनता से कम शोर वाले, कम प्रदूषण वाले हरे पटाखे फोड़कर और राज्य सरकार द्वारा दी गई दो घंटे की समय सीमा का पालन करके पर्यावरण-अनुकूल तरीके से दीपावली 2026 मनाने की अपील की है।

लोग केवल सुबह 6 बजे से 7 बजे और शाम 7 बजे के बीच ही पटाखे जला सकते हैं। और रात 8 बजे दीपावली पर टीएनपीसीबी ने एक बयान में कहा। पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका में 23 अक्टूबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के बाद, 2018 से प्रतिबंध लागू हैं।

अदालत ने निर्माताओं को कच्चे माल का उपयोग करने का निर्देश दिया था जो उत्सर्जन को कम करेगा और हरित पटाखों का निर्माण करेगा। इसने पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर जन जागरूकता अभियान चलाने और निर्धारित घंटों के दौरान सामुदायिक उत्सवों को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया था।

टीएनपीसीबी ने आगाह किया कि पटाखे शोर की तीव्रता के आधार पर अस्थायी या स्थायी श्रवण हानि का कारण बन सकते हैं। वे वायु, जल और भूमि प्रदूषण में भी योगदान देते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रभावित होता है। बोर्ड ने लोगों को जिला प्रशासन या स्थानीय निकायों, अधिमानतः स्थानीय कल्याण संघों के माध्यम से अनुमति प्राप्त करने के बाद निर्दिष्ट सामान्य स्थानों पर पटाखे फोड़ने की सलाह दी है।

इसने जनता से उच्च स्तर का शोर उत्पन्न करने वाले श्रृंखला के पटाखे फोड़ने से बचने का भी आग्रह किया है। इसमें कहा गया है कि अस्पतालों, स्कूलों, अदालतों और पूजा स्थलों के आसपास के क्षेत्रों, या झोपड़ियों और अन्य आग-प्रवण स्थानों सहित शांत क्षेत्रों में पटाखे नहीं फोड़े जाने चाहिए।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategorySTATES
JurisdictionAll India / National
Publication Date3 November 2026
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Official Source Attribution: The Hindu National
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