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National News Desk
politics

कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली

Delhi NCR Civic & GovernanceBy Nirbhay Thakur
3 Nov 2026
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कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली
कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजाम को यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली
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AI Synopsis & Key Briefing

10948420 कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓10948420 कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम
  • ✓विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि अकोइजाम के खिलाफ 5 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब मामले की अगली सुनवाई होगी.
  • ✓न्यायाधीश सिंह अकोइजाम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।
  • ✓इसे चुनौती देने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी सेवा से बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, जिसके एक दिन बाद यह मामला सामने आया है।
Comprehensive News & Policy Report

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद और प्रोफेसर अंगोमचा बिमोल अकोइजाम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी, जिन्हें उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) से बर्खास्त कर दिया गया था।

विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने कहा कि अकोइजाम के खिलाफ 5 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब मामले की अगली सुनवाई होगी. न्यायाधीश सिंह अकोइजाम द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे और उन्होंने याचिका पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा था।

इसे चुनौती देने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उनकी सेवा से बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी, जिसके एक दिन बाद यह मामला सामने आया है। आंतरिक मणिपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद अकोइजाम को मणिपुर की एक अदालत से ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिल गई थी।

उनके वकील ने अदालत को बताया कि वह जांच में शामिल हुए हैं और सहयोग कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को, अकोइजाम, जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के तहत जेएनयू के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स से जुड़े थे, को लगभग 10-12 छात्रों द्वारा यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के बाद बर्खास्त कर दिया गया था।

11 अक्टूबर को वसंत कुंज नॉर्थ पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, यौन टिप्पणियाँ करने और महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से शब्द, इशारा या कार्य करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी, जो कि मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर आधारित थी।

एफआईआर के अनुसार, कथित घटनाएं जुलाई 2025 और मई 2026 के बीच सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ सोशल सिस्टम और अन्य स्थानों पर हुईं। एफआईआर के अनुसार, विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति ने शिकायतकर्ताओं के खातों, गवाहों के बयान, बचाव पक्ष के गवाहों और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्रियों की जांच के बाद यौन उत्पीड़न के आरोपों का आकलन किया।

जेएनयू अधिकारी के पत्र ने समिति के संचयी मूल्यांकन को चिह्नित किया, जिसमें कहा गया था कि यह उपरोक्त घटना को अलग से नहीं मानता है, बल्कि "अनुचित व्यक्तिगत बातचीत, यौन विचारोत्तेजक आचरण और अवांछित शारीरिक संपर्क का आवर्ती पैटर्न" पर विचार करता है।

सितंबर में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रोफेसर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था और उनके निलंबन और सेवा से बर्खास्तगी की मांग की थी। निर्भय ठाकुर इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ संवाददाता हैं जो मुख्य रूप से जिला अदालतों को कवर करते हैं...

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityDelhi NCR Civic & Governance
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionDL State
Publication Date3 November 2026
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Active on SuchnaSetu
Official Source Attribution: Delhi NCR Civic & Governance
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