दिल्ली ने व्यवसायों के लिए अनुमोदन, लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी

10860726 बिजनेस लाइसेंस एआई आईई
- ✓10860726 बिजनेस लाइसेंस एआई आईई
- ✓इसमें प्रस्तावित किया गया कि दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) प्रणाली के तहत मंजूरी के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- ✓बिल की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध गतिविधियों को 'कम जोखिम' माना जाएगा।
- ✓एक "नकारात्मक-सूची आधारित प्रणाली" भी प्रस्तावित की गई है।
दिल्ली कैबिनेट ने बुधवार को राजधानी में व्यवसाय स्थापित करने के लिए पंजीकरण, अनुमोदन और लाइसेंस की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें इन मंजूरी के लिए आवेदन करने के लिए एकल-खिड़की प्रणाली का प्रावधान है।
मसौदा विधेयक, जिसे दिल्ली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल, 2026 कहा जाता है, कुछ गतिविधियों को 'कम जोखिम' के रूप में वर्गीकृत करने का भी प्रस्ताव करता है, जिसके लिए आवेदन जमा होते ही मंजूरी, अनुमति, लाइसेंस या अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि विधेयक का उद्देश्य "एक ऐसी प्रणाली बनाना है जहां व्यापार मालिकों और उद्यमियों को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों का दौरा न करना पड़े, एक ही जानकारी बार-बार जमा न करनी पड़े या आवश्यक मंजूरी के लिए लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े"।
इसमें कहा गया है कि प्रस्तावित कानून की प्रमुख विशेषता व्यवसायों के लिए अनुमोदन, पंजीकरण, अनापत्ति प्रमाण पत्र, सहमति, लाइसेंस, साथ ही भवन योजना, आग से संबंधित अनुमोदन और पानी, सीवर और बिजली कनेक्शन जैसी अन्य सेवाओं के लिए आवेदन करने के लिए एकल-खिड़की ऑनलाइन प्रणाली है।
इसमें प्रस्तावित किया गया कि दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (डीएसआईआईडीसी) प्रणाली के तहत मंजूरी के लिए नोडल एजेंसी होगी। बिल की अनुसूची 3 में सूचीबद्ध गतिविधियों को 'कम जोखिम' माना जाएगा। मसौदा विधेयक में प्रस्तावित किया गया है कि नागरिकों को सेवाओं की समय पर और आसान डिलीवरी का अधिकार अधिनियम, 2026 के तहत निर्धारित समय-सीमा अन्य गतिविधियों के लिए मंजूरी के लिए लागू होगी, और मंजूरी निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद दी गई मानी जाएगी।
एक "नकारात्मक-सूची आधारित प्रणाली" भी प्रस्तावित की गई है। विधेयक की अनुसूची-2 में 'नकारात्मक सूची' में निर्दिष्ट गतिविधियों के अलावा, कोई उद्यम किसी भी स्थान पर कोई भी गतिविधि कर सकेगा। सरकार ने कहा है, "मूल सिद्धांत यह होगा कि जो कुछ भी निषिद्ध नहीं है उसे अनुमति दी जाएगी।
यह उस प्रणाली से बदलाव का प्रतीक होगा जिसमें स्पष्ट रूप से अनुमति नहीं दी गई किसी भी चीज को निषिद्ध माना जाएगा।"
- •संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक Delhi NCR Civic & Governance के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
- •अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
- •सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
| जारीकर्ता प्राधिकरण | Delhi NCR Civic & Governance |
|---|---|
| विषय श्रेणी | STATES |
| क्षेत्र / अधिकार क्षेत्र | DL State |
| सार्वजनिक तिथि | 2 सितंबर 2026 |