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National News Desk
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दिल्ली: एमसीडी ने जामा मस्जिद इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया

Delhi NCR Civic & GovernanceBy Delhi NCR Civic & Governance
31 Aug 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
दिल्ली: एमसीडी ने जामा मस्जिद इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया
दिल्ली: एमसीडी ने जामा मस्जिद इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

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मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • उन्होंने बताया कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया और मलबा हटाने का काम जारी है।
  • यह निर्देश तब आया जब नगर निकाय ने अदालत को सूचित किया था कि वह क्षेत्र में नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है।
  • याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के शाही इमाम सैयद बुखारी द्वारा संचालित एक भोजनालय के कथित अनधिकृत संचालन को भी उजागर किया।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत किए गए दो महीने लंबे सर्वेक्षण के बाद सोमवार को जामा मस्जिद क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी अभियान शुरू किया। नागरिक निकाय के एक बयान में कहा गया है, "माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा के लिए चल रहे प्रयासों के तहत, पुरानी दिल्ली जोन, एमसीडी के तहत जामा मस्जिद के आसपास के पार्क क्षेत्रों में एक प्रवर्तन कार्रवाई की गई थी।" सूत्रों के मुताबिक, ड्राइव ने ऐतिहासिक स्मारक से सटे उत्तरी और दक्षिणी पार्क को कवर किया।

अधिकारियों ने कहा कि एमसीडी द्वारा "अनधिकृत और अस्थायी संरचनाओं" को हटा दिया गया था, उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी हितधारकों और संबंधित अधिकारियों से भी सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि अभियान शांतिपूर्ण ढंग से चलाया गया और मलबा हटाने का काम जारी है।

इस साल जनवरी में, स्थानीय निवासियों की जनहित याचिका पर कार्रवाई करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने एमसीडी को दो महीने की अवधि के भीतर एक सर्वेक्षण करने और जामा मस्जिद और उसके आसपास अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के आरोपों की पुष्टि करने का निर्देश दिया था।

अदालत ने यह भी कहा था कि यदि सर्वेक्षण के दौरान किसी भी अवैध निर्माण, अतिक्रमण या अवैध उपयोग का पता चलता है, तो "कानून के तहत उचित कार्रवाई भी शीघ्रता से की जाएगी"। यह निर्देश तब आया जब नगर निकाय ने अदालत को सूचित किया था कि वह क्षेत्र में नियमित रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चला रहा है।

चूंकि जामा मस्जिद को प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व के संरक्षित स्मारक के रूप में अधिसूचित किया गया है, याचिका में तर्क दिया गया कि मस्जिद और इसके विनियमित और निषिद्ध क्षेत्र भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा जारी वैधानिक ढांचे और दिशानिर्देशों के अनुसार अनधिकृत निर्माण, क्षति, विरूपण, या वाणिज्यिक शोषण के खिलाफ सुरक्षा के हकदार थे।

याचिकाकर्ताओं द्वारा चिह्नित कथित अवैध संरचनाओं और अतिक्रमण में एक अवैध पार्किंग, एक ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन, "बिना लाइसेंस वाला" मेडिकेयर अस्पताल और क्षेत्र में और उसके आसपास चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियाँ शामिल थीं।

याचिकाकर्ताओं ने मस्जिद के शाही इमाम सैयद बुखारी द्वारा संचालित एक भोजनालय के कथित अनधिकृत संचालन को भी उजागर किया।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक Delhi NCR Civic & Governance के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणDelhi NCR Civic & Governance
विषय श्रेणीSTATES
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रDL State
सार्वजनिक तिथि31 अगस्त 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#India News
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: Delhi NCR Civic & Governance
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।