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National News Desk
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DUSU चुनाव: HC का कहना, छात्र विंग की सदस्यता का राजनीतिक दल से संबंध नहीं

Delhi NCR Civic & GovernanceBy Sohini Ghosh
16 Sept 2026
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DUSU चुनाव: HC का कहना, छात्र विंग की सदस्यता का राजनीतिक दल से संबंध नहीं
DUSU चुनाव: HC का कहना, छात्र विंग की सदस्यता का राजनीतिक दल से संबंध नहीं
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े छात्र संघ की सदस्यता आगामी डूसू चुनावों में उम्मीदवारों के लिए पार्टी की संबद्धता नहीं है। पीठ ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को चुनाव को किसी भी पार्टी के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का भी निर्देश दिया।

Key Highlights & Official Takeaways
  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि किसी राजनीतिक दल से जुड़े छात्र संघ की सदस्यता आगामी डूसू चुनावों में उम्मीदवारों के लिए पार्टी की संबद्धता नहीं है।
  • पीठ ने विश्वविद्यालय के अधिकारियों को चुनाव को किसी भी पार्टी के हस्तक्षेप से मुक्त रखने का भी निर्देश दिया।
  • Civic Domain: Categorized under education public notices.
Comprehensive News & Policy Report

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की खंडपीठ ने कहा कि किसी राजनीतिक दल द्वारा समर्थित छात्र संघ की सदस्यता को शुक्रवार को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डीयूएसयू) चुनाव लड़ने के उद्देश्य से उस पार्टी के साथ संबद्धता के रूप में नहीं माना जाएगा। यह फैसला एक जनहित याचिका के जवाब में आया, जिसमें लिंगदोह समिति के दिशानिर्देशों और डूसू संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसका उद्देश्य कैंपस चुनावों को दलगत राजनीति से स्वतंत्र रखना है।

याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए) और एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स (एएसएपी) - आम आदमी पार्टी की छात्र शाखा - सहित कई छात्र संगठनों ने उम्मीदवारों की घोषणा की थी और, कुछ मामलों में, पार्टी के प्रतीक प्रदर्शित किए थे। अदालत ने एक विशिष्ट उदाहरण देखा जहां एक उम्मीदवार ने पार्टी संबद्धता और एक प्रतीक का संकेत देते हुए अपनी राष्ट्रपति पद की दावेदारी की घोषणा की, और विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मुख्य चुनाव अधिकारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि चुनाव प्रक्रिया किसी भी पार्टी से जुड़े हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त रहे।

2006 के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित लिंगधोह समिति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष कैंपस चुनावों की सुरक्षा के लिए सिफारिशें जारी कीं, जिन्हें तब से चुनाव दिशानिर्देशों के रूप में संहिताबद्ध किया गया है। उच्च न्यायालय का फैसला उन सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है, जो छात्र निकायों और राजनीतिक दलों को संकेत देता है कि किसी भी पार्टी की खुली भागीदारी की जांच की जा सकती है और उसे रोका जा सकता है। इस निर्णय से यह तय होने की उम्मीद है कि छात्र विंग कैसे उम्मीदवार उतारेंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन में राजनीतिक दलों की भूमिका पर व्यापक बहस को प्रभावित कर सकते हैं।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityDelhi NCR Civic & Governance
Topic CategoryEDUCATION
JurisdictionDL State
Publication Date16 September 2026
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Active on SuchnaSetu
Official Source Attribution: Delhi NCR Civic & Governance
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