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National News Desk
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ईसीआई ने एसआईआर से गुजरने वाले राज्यों के लिए घोषणा के साथ ऑनलाइन फॉर्म 6 को अलग किया है

The Hindu NationalBy The Hindu National
4 Nov 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

इससे पहले सितंबर में, इसने उन राज्यों में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से घोषणा वापस ले ली थी जहां एसआईआर पूरा हो चुका था

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓इससे पहले सितंबर में, इसने उन राज्यों में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से घोषणा वापस ले ली थी जहां एसआईआर पूरा हो चुका था
  • ✓इससे पहले सितंबर में, इसने उन राज्यों में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से घोषणा वापस ले ली थी जहां एसआईआर पूरा हो चुका था।
  • ✓फॉर्म 6 का उपयोग नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है और बिहार में एसआईआर के बाद से इसके साथ भौतिक फॉर्म में एक अलग घोषणा जोड़ी गई है।
  • ✓हालाँकि, डिजिटल मोड में, यह एक ही रूप था और इसमें घोषणा भी शामिल थी।
Comprehensive News & Policy Report

भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने उन राज्यों में जहां एसआईआर प्रक्रिया चल रही है, नए मतदाता पंजीकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले फॉर्म 6 और इसके ऑनलाइन संस्करण में संलग्न घोषणा को अलग कर दिया है। इससे पहले सितंबर में, इसने उन राज्यों में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से घोषणा वापस ले ली थी जहां एसआईआर पूरा हो चुका था।

फॉर्म 6 का उपयोग नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए किया जाता है और बिहार में एसआईआर के बाद से इसके साथ भौतिक फॉर्म में एक अलग घोषणा जोड़ी गई है। हालाँकि, डिजिटल मोड में, यह एक ही रूप था और इसमें घोषणा भी शामिल थी। ईसीआई ने इसे उचित ठहराते हुए कहा था कि दो दस्तावेजों के लिए एक ही ओटीपी से यह सुझाव मिला है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय की मंजूरी के बिना फॉर्म में बदलाव किया गया है।

फॉर्म 6 के ऑनलाइन संस्करण में यह बदलाव दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा असहमति नोट में उठाए गए मुद्दों में से एक था। बुधवार को, ईसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा: "पहले, आवेदकों की परिचालन सुविधा के लिए फॉर्म 6 और संलग्न घोषणा को एक ही ओटीपी और ई-साइन का उपयोग करके एक साथ जमा किया जाता था।

संशोधित प्रक्रिया के तहत, प्रत्येक को अलग से जमा करना होगा, जिसके लिए एक अलग ओटीपी सत्यापन और ई-साइन की आवश्यकता होगी। आवेदकों को सफल सबमिशन के लिए दोनों चरणों को पूरा करना होगा।" ईसीआई ने पिछले सप्ताह अदालत में प्रस्तुत एक जवाबी हलफनामे में कहा था कि उसके मतदाता सूची प्रभाग के 21 अक्टूबर के फैसले के अनुसार, "भौतिक रूप से प्रस्तुत करने के समान, फॉर्म 6 में ऑनलाइन आवेदन को भी दो अलग-अलग भागों में विभाजित किया जाएगा: नियमों में निर्धारित फॉर्म 6; और एसआईआर घोषणा।" ईसीआई ने मंगलवार को स्पष्ट किया था कि मतदाताओं के खिलाफ केवल इस आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी कि मतदाता को पिछली मतदाता सूची में शामिल किया गया था और उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद फॉर्म 6 जमा किया है, बशर्ते कि वह पहले से ही किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित न हो।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionAll India / National
Publication Date4 November 2026
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