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जो मतदाता पहले नामांकित हैं लेकिन ड्राफ्ट नामावलियों में नहीं हैं, वे शामिल होने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं: चुनाव आयोग

The Indian Express NationalBy The Indian Express National
3 Nov 2026
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जो मतदाता पहले नामांकित हैं लेकिन ड्राफ्ट नामावलियों में नहीं हैं, वे शामिल होने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं: चुनाव आयोग
जो मतदाता पहले नामांकित हैं लेकिन ड्राफ्ट नामावलियों में नहीं हैं, वे शामिल होने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं: चुनाव आयोग
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Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓10949342 03बंगालSIR
  • ✓2018 से ईसी वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म के संस्करण में समान घोषणा है।
  • ✓दरअसल, 18 अगस्त, 2003 को एक अधिसूचना में शामिल फॉर्म में भी इसी तरह की घोषणा थी।
  • ✓इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में फॉर्म 6 जमा करना इस उद्देश्य के लिए है।
Comprehensive News & Policy Report

चुनाव आयोग ने मंगलवार को प्रासंगिक कानून और उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि जिन मतदाताओं के नाम विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान मसौदा मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, वे अंतिम सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 दाखिल कर सकते हैं।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) को लिखे एक पत्र में, चुनाव आयोग ने कहा कि यह उसके संज्ञान में आया है कि कुछ मतदाता जिनके नाम मतदाता सूची के मसौदे में शामिल नहीं हैं, वे "फॉर्म 6 जमा करने में झिझक रहे हैं क्योंकि इन मतदाताओं को फॉर्म 6 में एक निर्धारित घोषणा प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता होती है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है।" हालाँकि, इसने कहा कि अधिनियम में 2021 संशोधन लागू होने की तारीख का जिक्र करते हुए घोषणा 1 अगस्त, 2022 से लागू थी।

ऐसा कहा जा रहा है कि, फॉर्म 6 में यह घोषणा शामिल थी कि आवेदक 2021 के संशोधन से पहले "पहली बार" आवेदन कर रहा था - और पहले से ही किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित नहीं था। 2018 से ईसी वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म के संस्करण में समान घोषणा है।

दरअसल, 18 अगस्त, 2003 को एक अधिसूचना में शामिल फॉर्म में भी इसी तरह की घोषणा थी। सीईओ को अपने पत्र में चुनाव आयोग ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि एक मतदाता जिसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं है, वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 जमा कर सकता है।

नतीजतन, एक मतदाता जिसका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं है, उसे एसआईआर के तहत या उसके बाद मतदाता सूची में नए सिरे से शामिल होने की मांग करनी होगी, भले ही वह मतदाता पहले से नामांकित हो। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में फॉर्म 6 जमा करना इस उद्देश्य के लिए है।

एसआईआर के तहत या उसके बाद मतदाता सूची में शामिल किए जाने की बात, केवल इसलिए झूठी नहीं है क्योंकि मतदाता पहले नामांकित था, ”ईसी ने कहा। एक मामले में 14 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने कहा कि अदालत ने झूठी घोषणा पर याचिकाकर्ता की आशंका को गलत ठहराया था।

“तदनुसार, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत, किसी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) द्वारा किसी निर्वाचक के खिलाफ केवल इस आधार पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी कि निर्वाचक को पिछली मतदाता सूची में शामिल किया गया था और उसने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद फॉर्म 6 जमा किया है, बशर्ते कि निर्वाचक पहले से ही किसी अन्य संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नामांकित नहीं है और की गई घोषणा अन्यथा कानून के अनुसार है, ”ईसी ने कहा।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Indian Express National
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionAll India / National
Publication Date3 November 2026
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Official Source Attribution: The Indian Express National
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