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संघीय न्यायाधीश ने प्रवेश डेटा की संघीय मांग पर हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया

Hindustan Times EducationBy Hindustan Times Education
2 Nov 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

संघीय न्यायाधीश ने प्रवेश डेटा की संघीय मांग पर हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓संघीय न्यायाधीश ने प्रवेश डेटा की संघीय मांग पर हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया
  • ✓संघीय न्यायाधीश ने प्रवेश डेटा की संघीय मांग पर हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया।
  • ✓न्याय विभाग ने कहा कि हार्वर्ड ने संभावित भेदभाव की जांच के प्रयासों को "विफल" कर दिया है।
  • ✓इसने हार्वर्ड पर संघीय जांच का पालन करने से इनकार करने का आरोप लगाया और एक न्यायाधीश से विश्वविद्यालय को रिकॉर्ड सौंपने का आदेश देने को कहा।
Comprehensive News & Policy Report

बोस्टन - एक संघीय न्यायाधीश ने सोमवार को प्रवेश रिकॉर्ड प्रदान करने में कथित विफलता पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ एक मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें न्याय विभाग ने यह सुनिश्चित करने की मांग की थी कि आइवी लीग स्कूल प्रवेश में सकारात्मक कार्रवाई का उपयोग बंद कर दे।

संघीय न्यायाधीश ने प्रवेश डेटा की संघीय मांग पर हार्वर्ड के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया। न्याय विभाग ने कहा कि हार्वर्ड ने संभावित भेदभाव की जांच के प्रयासों को "विफल" कर दिया है। इसने हार्वर्ड पर संघीय जांच का पालन करने से इनकार करने का आरोप लगाया और एक न्यायाधीश से विश्वविद्यालय को रिकॉर्ड सौंपने का आदेश देने को कहा।

लेकिन अमेरिकी जिला न्यायाधीश म्योंग जौन ने निष्कर्ष निकाला कि न्याय विभाग ने मुकदमा दायर करने से पहले डेटा प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियात्मक कदम नहीं उठाए। "वैधानिक ढांचे के तहत प्रवर्तन कार्रवाई करने से पहले, एजेंसी को अनुपालन में अपनी विफलता के बारे में प्राप्तकर्ता को सलाह देनी चाहिए और यह निर्धारित करना चाहिए कि अनुपालन स्वैच्छिक तरीकों से सुरक्षित नहीं किया जा सकता है," जौन ने लिखा।

लेकिन जौन ने यह भी कहा कि इस फैसले से डेटा पर विवाद खत्म नहीं होगा। उन्होंने लिखा, "मैं एक सीमित प्रश्न तय करता हूं: क्या सरकार ने इस स्तर पर और उचित रूप से विचार की गई सामग्रियों के आधार पर पर्याप्त रूप से स्थापित किया है कि वह इस शिकायत में लागू न्यायिक प्रवर्तन के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करती है।" "सत्तारूढ़ फैसला यह निर्धारित नहीं करता है कि क्या हार्वर्ड ने भेदभाव किया है, क्या एजेंसियां ​​कानूनी रूप से उचित रूप से परिभाषित आवेदक-स्तर के डेटा की मांग कर सकती हैं, या क्या हार्वर्ड को अंततः ऐसे डेटा प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है।" न तो हार्वर्ड और न ही न्याय विभाग ने टिप्पणी के अनुरोध का जवाब दिया।

यह फैसला हार्वर्ड के साथ चल रही लड़ाई को लेकर ट्रम्प प्रशासन के खिलाफ नवीनतम झटका है। अरबों डॉलर की फंडिंग में कटौती से लेकर विश्वविद्यालय पर यहूदी विरोधी भावना का आरोप लगाने वाले मुकदमे तक हर मामले में इसे संघीय अदालतों में हार का सामना करना पड़ा है।

ट्रम्प अधिकारियों ने कहा है कि वे परिसर में यहूदी विरोधी पूर्वाग्रह के आरोपों पर हार्वर्ड के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हार्वर्ड के अधिकारियों का कहना है कि प्रशासन के वैचारिक विचारों को अपनाने से इनकार करने पर उन्हें असंवैधानिक प्रतिशोध का सामना करना पड़ रहा है।

प्रवेश डेटा पर लड़ाई में, न्याय विभाग ने 2025 में हार्वर्ड की प्रवेश प्रथाओं में एक अनुपालन समीक्षा शुरू की। इसने हार्वर्ड से कहा कि वह अपने स्नातक, माध्यमिक और कानून स्कूलों में आवेदकों के लिए पांच साल के प्रवेश डेटा को सौंपे।

इसने हार्वर्ड से आवेदकों के ग्रेड, परीक्षण स्कोर, निबंध, पाठ्येतर गतिविधियों और प्रवेश परिणामों के साथ-साथ उनकी जाति और जातीयता के बारे में भी पूछा। न्याय विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें यह निर्धारित करने के लिए डेटा की आवश्यकता है कि क्या हार्वर्ड ने प्रवेश निर्णयों में आवेदकों की दौड़ पर विचार करना जारी रखा है।

हार्वर्ड और उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में इसे चुनौती देने वाले मुकदमों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में प्रवेश में सकारात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। हार्वर्ड के खिलाफ प्रयास प्रवेश निर्णयों में नस्ल पर विचार करने के आरोपी कॉलेजों के खिलाफ ट्रम्प प्रशासन के व्यापक अभियान का हिस्सा है।

अक्टूबर में, न्याय विभाग ने पाया कि कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स में लॉ स्कूल को प्रवेश में अवैध रूप से जाति माना जाता है। यह घोषणा विश्वविद्यालय के मेडिकल स्कूल के खिलाफ इसी तरह की खोज के बाद की गई है। प्रशासन ने यूसी बर्कले लॉ स्कूल और कैलिफ़ोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो के मेडिकल स्कूल पर श्वेत और एशियाई आवेदकों के साथ अवैध रूप से भेदभाव करने का भी आरोप लगाया है।

यह लेख पाठ में कोई संशोधन किए बिना एक स्वचालित समाचार एजेंसी फ़ीड से तैयार किया गया था।

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Issuing AuthorityHindustan Times Education
Topic CategoryEDUCATION
JurisdictionAll India / National
Publication Date2 November 2026
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