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National News Desk
politics

संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प के 250 फुट के मेहराब के निर्माण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी

Hindustan Times WorldBy Hindustan Times World
6 Nov 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

परियोजना पर मुकदमा तब गर्म हो गया जब सरकार ने पिछले महीने एक फाइलिंग में अदालत को बताया कि काम इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू हो सकता है।

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓परियोजना पर मुकदमा तब गर्म हो गया जब सरकार ने पिछले महीने एक फाइलिंग में अदालत को बताया कि काम इस सप्ताह की शुरुआत में शुरू हो सकता है।
  • ✓गुरुवार को मेमोरियल सर्कल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आर्च विरोधी प्रदर्शनकारी।
  • ✓आदेश चुटकन को इस बात पर विचार करने के लिए अधिक समय देता है कि परियोजना पर मुकदमेबाजी की अवधि के लिए निर्माण को रोकना है या नहीं।
  • ✓यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग द्वारा, जिसमें ज्यादातर ट्रम्प द्वारा नियुक्त लोग थे, परियोजना के लिए योजनाओं को मंजूरी देने के तुरंत बाद आया।
Comprehensive News & Policy Report

एक संघीय जिला न्यायाधीश ने गुरुवार रात को वाशिंगटन में आर्लिंगटन राष्ट्रीय कब्रिस्तान के पास 250 फुट ऊंचे मेहराब के निर्माण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, जिसे राष्ट्रपति ट्रम्प बनाने की योजना बना रहे थे, यह देश की राजधानी में उनकी एक परियोजना के लिए नवीनतम कानूनी झटका है।

गुरुवार को मेमोरियल सर्कल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे आर्च विरोधी प्रदर्शनकारी। न्यायाधीश तान्या चुटकन ने प्रशासन को काम शुरू करने के लिए अगले दो सप्ताह में कोई भी कदम उठाने से रोकने के लिए एक अस्थायी निरोधक आदेश जारी करने पर सहमति व्यक्त की।

आदेश चुटकन को इस बात पर विचार करने के लिए अधिक समय देता है कि परियोजना पर मुकदमेबाजी की अवधि के लिए निर्माण को रोकना है या नहीं। यह फैसला राष्ट्रीय राजधानी योजना आयोग द्वारा, जिसमें ज्यादातर ट्रम्प द्वारा नियुक्त लोग थे, परियोजना के लिए योजनाओं को मंजूरी देने के तुरंत बाद आया।

पैनल की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद सरकार मेहराब पर निर्माण शुरू करना चाहती थी। तीन दिग्गजों और एक वास्तुशिल्प इतिहासकार ने सबसे पहले फरवरी में इस परियोजना को लेकर ट्रम्प प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था। उनका तर्क है कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस की मंजूरी के बिना आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है, जो देश की राजधानी में संघीय सार्वजनिक भूमि पर संरचनाओं या नए स्मारकों का निर्माण करते समय कानून द्वारा आवश्यक है।

कोलंबिया और वर्जीनिया जिले पिछले सप्ताहांत निर्माण को रोकने की कोशिश में एक और मुकदमे के साथ लड़ाई में कूद पड़े। छुटकन ने मामलों को संयोजित किया और अस्थायी रूप से काम रोकने के प्रारंभिक आदेश के उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया।

लिडिया व्हीलर को lydia.wheeler@wsj.com पर लिखें

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Issuing AuthorityHindustan Times World
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionAll India / National
Publication Date6 November 2026
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