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National News Desk
politics

पूर्व DMK मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कथित ₹100 करोड़ रिश्वत मामले में जमानत मांगी

The Hindu NationalBy The Hindu National
28 Oct 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

उन्होंने अनिवार्य गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓उन्होंने अनिवार्य गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी
  • ✓अपनी जमानत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी का आधार उन्हें नहीं बताया गया और कोई गिरफ्तारी ज्ञापन भी जारी नहीं किया गया।
  • ✓उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 36 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है।
  • ✓अपने आपराधिक इतिहास की कमी और अपनी चिकित्सीय स्थिति, अग्नाशयशोथ का हवाला देते हुए, उन्होंने जमानत मांगी।
Comprehensive News & Policy Report

डीएमके नेता और पूर्व स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी, जिन्हें निजी स्कूलों से ₹100 करोड़ से अधिक की कथित धोखाधड़ी के मामले में सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को गिरफ्तार किया गया था, ने जमानत के लिए याचिका दायर की है।

उन्होंने अनिवार्य गिरफ्तारी प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने का आरोप लगाते हुए अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी और दोहराया कि एफआईआर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत आवश्यक पूर्व अनुमोदन के बिना दर्ज की गई थी।

उन्हें निजी स्कूल प्रशासकों पर सरकारी मंजूरी हासिल करने का वादा करके कथित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अपनी जमानत याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी का आधार उन्हें नहीं बताया गया और कोई गिरफ्तारी ज्ञापन भी जारी नहीं किया गया।

उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुलिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 36 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही है। उन्होंने भागने के जोखिम से भी इनकार किया, यह कहते हुए कि यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि वह भाग जाएंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे, या गवाहों को प्रभावित करेंगे।

अपने आपराधिक इतिहास की कमी और अपनी चिकित्सीय स्थिति, अग्नाशयशोथ का हवाला देते हुए, उन्होंने जमानत मांगी। जमानत याचिका गुरुवार (29 अक्टूबर) को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामलों की विशेष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आएगी।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionAll India / National
Publication Date28 October 2026
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Official Source Attribution: The Hindu National
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