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'यदि आप बस का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इसे चूक जाते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई कक्षा 12 पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को फिर से खोलने से इनकार कर दिया

Indian Express EducationBy Indian Express Education
25 Aug 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
'यदि आप बस का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इसे चूक जाते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई कक्षा 12 पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को फिर से खोलने से इनकार कर दिया
'यदि आप बस का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इसे चूक जाते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई कक्षा 12 पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को फिर से खोलने से इनकार कर दिया
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AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

10848749 सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट केस

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • 10848749 सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट केस
  • अदालत ने कहा कि विंडो सभी उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई थी और इसे फिर से खोलने से नए दावे आ सकते हैं।
  • यह सुनवाई सीबीएसई की परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की निरंतर जांच के बीच हुई।
  • बैठक में छात्रों और शिक्षकों के लिए दक्षता, पारदर्शिता और समर्थन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को उन छात्रों के लिए कक्षा 12 की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और सत्यापन के लिए अपने पोर्टल को फिर से खोलने का निर्देश देने से इनकार कर दिया, जिन्होंने ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली पर चिंता जताई थी। अदालत ने कहा कि विंडो सभी उम्मीदवारों को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध कराई गई थी और इसे फिर से खोलने से नए दावे आ सकते हैं।

यह सुनवाई सीबीएसई की परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रियाओं की निरंतर जांच के बीच हुई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को सीबीएसई की शैक्षणिक, परीक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में छात्रों और शिक्षकों के लिए दक्षता, पारदर्शिता और समर्थन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली को इसके कार्यान्वयन और स्कैन की गई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बारे में शिकायतों के बाद इस साल लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा। सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता को सिस्टम की खरीद और कार्यान्वयन की जांच के बीच जून में स्थानांतरित कर दिया गया था।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने पुनर्मूल्यांकन से संबंधित विंडो को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश ने एक निश्चित अवधि के लिए सभी उम्मीदवारों को पहले ही उपलब्ध कराए जाने के बाद विंडो को फिर से खोलने की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, "हमें उन्हें आपके लिए यह खिड़की फिर से खोलने का निर्देश क्यों देना चाहिए? यदि आप बस का उपयोग नहीं करते हैं, तो आपकी बस छूट जाती है। खिड़की सभी के लिए एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खुली थी।"

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि वेबसाइट क्रैश हो गई है और कुछ छात्र ऑन-स्क्रीन सत्यापन के लिए आवेदन करने में असमर्थ हैं, और आवेदन के लिए अतिरिक्त सप्ताह की मांग की। हालाँकि, अदालत ने ऐसा कोई निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया।

सीबीएसई ने अदालत को बताया कि अधिसूचित विंडो के दौरान 1.68 लाख छात्रों ने सफलतापूर्वक आवेदन किया था। बोर्ड की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को यह भी बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय पहले ही इसी तरह की चुनौती को खारिज कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ओएसएम पेश करने के तरीके पर सवाल उठाया गया था।

ओएसएम के तहत, भौतिक उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन किया जाता है और मूल्यांकनकर्ताओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाता है, जो भौतिक प्रतियों की जांच करने के बजाय कंप्यूटर पर उनका मूल्यांकन करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि परिवर्तन के परिणामस्वरूप कुछ पृष्ठों को स्कैन नहीं किया जाना, खराब गुणवत्ता या अस्पष्ट स्कैन, और उत्तरों या पृष्ठों का कथित तौर पर मूल्यांकन नहीं किया जाना जैसे मुद्दे सामने आए हैं।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक Indian Express Education के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणIndian Express Education
विषय श्रेणीEDUCATION
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि25 अगस्त 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#education
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: Indian Express Education
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।