कर्नाटक के राज्यपाल ने कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर केएसएचईसी के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया
शिकायतकर्ता द्वारा लोक भवन को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, उपाध्यक्ष ने कथित तौर पर व्यक्तिगत खर्चों और निजी मनोरंजन के लिए केएसएचईसी फंड से प्रतिपूर्ति का दावा किया है।
- ✓शिकायतकर्ता द्वारा लोक भवन को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, उपाध्यक्ष ने कथित तौर पर व्यक्तिगत खर्चों और निजी मनोरंजन के लिए केएसएचईसी फंड से प्रतिपूर्ति का दावा किया है।
- ✓के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है।
- ✓निरंजना पर कथित वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है।
- ✓ऐसे उच्च रैंकिंग वाले संस्थान में उच्च पदों पर दागी व्यक्तियों के होने से शिक्षाविदों, शिक्षकों और छात्रों के बीच संस्थान के प्रति अविश्वास पैदा होता है।
कर्नाटक के राज्यपाल और कुलाधिपति थावरचंद गहलोत ने उच्च शिक्षा मंत्री बसवराज रायराड्डी को पत्र लिखकर कर्नाटक राज्य उच्च शिक्षा परिषद (केएसएचईसी) के उपाध्यक्ष एस.आर. के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है। निरंजना पर कथित वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का आरोप है।
मंत्री को लिखे अपने पत्र में, राज्यपाल ने कहा, "प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेजों से पता चलता है कि परिषद निधि से कई बिलों के लिए प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है और वे स्पष्ट रूप से नियम का पालन नहीं कर रहे हैं।" "केएसएचईसी को सरकार, विश्वविद्यालयों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों के एक समूह के रूप में स्थापित किया गया है।
ऐसे उच्च रैंकिंग वाले संस्थान में उच्च पदों पर दागी व्यक्तियों के होने से शिक्षाविदों, शिक्षकों और छात्रों के बीच संस्थान के प्रति अविश्वास पैदा होता है। सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के खिलाफ राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों की सुरक्षा के हित में, वित्तीय अनियमितताओं को गंभीरता से देखने की जरूरत है।
इस संबंध में, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने और संबंधित लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दे रहा हूं।" शिकायतकर्ता द्वारा लोक भवन को सौंपे गए दस्तावेजों के अनुसार, प्रो. निरंजना ने कथित तौर पर व्यक्तिगत खर्चों और निजी मनोरंजन के लिए केएसएचईसी फंड से प्रतिपूर्ति का दावा किया है।
परिषद से प्रतिपूर्ति किए गए बिलों की प्रतियां शिकायतकर्ता ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ली थीं। उठाए गए एक आरोप में, बेंगलुरु के एक क्लब द्वारा जारी किए गए बिलों की प्रतियों की प्रतिपूर्ति केएसएचईसी द्वारा की गई थी। शिकायत के साथ संलग्न कुछ बिलों की प्रतियां दिखाती हैं कि जून और जुलाई 2024 में जलपान बिलों की प्रतिपूर्ति ₹34,350 की थी, जिसमें एक सुपरमार्केट का बिल भी शामिल था।
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | INDIA |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 5 September 2026 |