केरल HC ने कंथापुरम की टिप्पणियों से संबंधित टीवी डिबेट पर साइबर हमले के बाद पत्रकार अपर्णा कुरुप को पुलिस सुरक्षा प्रदान की
केरल उच्च न्यायालय ने पत्रकार अपर्णा कुरूप को पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में विद्वान कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार की टिप्पणियों पर एक टीवी बहस से जुड़े साइबर हमलों और मौत की धमकियों की रिपोर्ट की थी। अदालत के निर्देश का उद्देश्य बढ़ते ऑनलाइन उत्पीड़न के बीच उसकी सुरक्षा की रक्षा करना है।
- ✓केरल उच्च न्यायालय ने पत्रकार अपर्णा कुरूप को पुलिस सुरक्षा का आदेश दिया, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के बारे में विद्वान कंथापुरम ए.पी.
- ✓केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर राज्य पुलिस को पत्रकार अपर्णा कुरुप को सुरक्षात्मक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।
- ✓अबूबकर मुसलियार द्वारा महिलाओं के संबंध में की गई टिप्पणियों पर बहस की गई थी।
- ✓कुरूप ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एक क्षेत्रीय समाचार चैनल पर बहस के प्रसारण के तुरंत बाद शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया शुरू हो गई।
केरल उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर राज्य पुलिस को पत्रकार अपर्णा कुरुप को सुरक्षात्मक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया। कुरुप ने साइबर हमले और जान से मारने की धमकियां मिलने के बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह उनके द्वारा आयोजित एक टेलीविजन कार्यक्रम से आया है, जिसमें सुन्नी विद्वान कंथापुरम ए.पी. अबूबकर मुसलियार द्वारा महिलाओं के संबंध में की गई टिप्पणियों पर बहस की गई थी।
कुरूप ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि एक क्षेत्रीय समाचार चैनल पर बहस के प्रसारण के तुरंत बाद शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अदालत का फैसला केरल पुलिस को उसके आवास पर निरंतर सुरक्षा उपाय बढ़ाने और किसी भी अन्य डिजिटल खतरे की निगरानी करने के लिए बाध्य करता है, हालांकि आदेश में अधिकारियों की कोई विशिष्ट संख्या या अवधि का खुलासा नहीं किया गया था।
यह घटना केरल में मीडिया कर्मियों और सार्वजनिक हस्तियों के बीच व्यापक तनाव को उजागर करती है, जहां धार्मिक नेताओं की टिप्पणियां तीव्र सार्वजनिक प्रतिक्रिया को भड़का सकती हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक संवेदनशील सामाजिक मुद्दों को कवर करने वाले पत्रकारों के खिलाफ ऑनलाइन धमकी की बढ़ती प्रवृत्ति का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा आदेश को एक आवश्यक कदम के रूप में देखते हैं।
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | STATES |
| Jurisdiction | KL State |
| Publication Date | 14 September 2026 |