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महाराष्ट्र ने कोचिंग सेंटर विनियमन कानून के मसौदे पर सुझाव के लिए समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है

Hindustan Times EducationBy Hindustan Times Education
8 Sept 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
महाराष्ट्र ने कोचिंग सेंटर विनियमन कानून के मसौदे पर सुझाव के लिए समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है
महाराष्ट्र ने कोचिंग सेंटर विनियमन कानून के मसौदे पर सुझाव के लिए समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित मसौदा कानून पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं।

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित मसौदा कानून पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं।
  • डीयू का कहना है कि इमारत ढहने से हुई मौतों से 'दर्द' है; छात्र संगठन जवाबदेही की मांग करते हैं।
  • सुझाव और आपत्तियां शिक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र, या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक), महाराष्ट्र, पुणे को लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं।
  • विभाग ने कहा कि फीडबैक ईमेल के जरिए भी जमा किया जा सकता है।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों और हितधारकों से बड़ी संख्या में प्राप्त प्रतिक्रियाओं को देखते हुए महाराष्ट्र निजी कोचिंग सेंटर (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम 2026 के मसौदे पर सुझाव और आपत्तियां जमा करने की समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है।

महाराष्ट्र ने कोचिंग सेंटर विनियमन कानून के मसौदे पर सुझावों के लिए समय सीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है (रॉयटर्स फोटो/प्रतिनिधि) स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर मराठी और अंग्रेजी में प्रकाशित मसौदा कानून पर सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की थीं।

अपर्याप्त विनियमन चिंताओं के कारण नए निजी स्कूलों, विश्वविद्यालयों को कोई मंजूरी नहीं: अरुणाचल मंत्री शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने सोमवार को एक बयान में कहा, 7 सितंबर तक 11,410 सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई थीं। इसमें कहा गया है कि नागरिकों, अभिभावकों, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय प्रदान करने और सरकार को कानून को अंतिम रूप देने से पहले फीडबैक पर व्यापक रूप से विचार करने में सक्षम बनाने के लिए विस्तार दिया गया है।

डीयू का कहना है कि इमारत ढहने से हुई मौतों से 'दर्द' है; छात्र संगठन जवाबदेही की मांग करते हैं। सुझाव और आपत्तियां शिक्षा आयुक्त, महाराष्ट्र, या शिक्षा निदेशक (माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक), महाराष्ट्र, पुणे को लिखित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं।

विभाग ने कहा कि फीडबैक ईमेल के जरिए भी जमा किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों को छात्रों में ज्ञान विकसित करने वाली शिक्षा प्रदान करनी चाहिए: राजस्थान के राज्यपाल प्रस्तावित कानून राज्य में निजी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण, पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहता है।

विभाग ने कहा कि ड्राफ्ट पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अधिनियम का अंतिम स्वरूप तय किया जाएगा।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक Hindustan Times Education के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणHindustan Times Education
विषय श्रेणीEDUCATION
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि8 सितंबर 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#India News
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: Hindustan Times Education
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।