महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने दो वन क्षेत्रों, 14 संरक्षण अभ्यारण्यों को अभयारण्य का दर्जा देने की मंजूरी दी
गढ़चिरौली जिले में कोलामरका संरक्षण रिजर्व, जो जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है, को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है।
- ✓गढ़चिरौली जिले में कोलामरका संरक्षण रिजर्व, जो जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है, को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने की मंजूरी दे दी गई है।
- ✓सीएम की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 26वीं बैठक में ये फैसले लिये गये.
- ✓गढ़चिरौली जिले में कोलामरका संरक्षण रिजर्व, जो जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है, को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है।
- ✓बोर्ड ने मौजूदा अभयारण्य से सटे नव विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने सोमवार (26 अक्टूबर, 2026) को कहा कि महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड ने दो वन क्षेत्रों को वन्यजीव अभयारण्य और सात जिलों के 14 क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
सीएम की अध्यक्षता में हुई बोर्ड की 26वीं बैठक में ये फैसले लिये गये. गढ़चिरौली जिले में कोलामरका संरक्षण रिजर्व, जो जंगली भैंसों की आबादी के लिए जाना जाता है, को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड ने मौजूदा अभयारण्य से सटे नव विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
14 प्रस्तावित संरक्षण रिजर्व पुणे, रायगढ़, नासिक, नंदुरबार, ठाणे, पालघर और चंद्रपुर जिलों में स्थित हैं। इनमें पुणे और रायगढ़ जिले के वेल्हे-मुलशी शामिल हैं; पुणे में भोर गिरगड; नासिक में डिंडोरी, सुरगना और ताहराबाद; नंदुरबार में चिंचपाड़ा; रायगढ़ में अलीबाग और घेरा मानिकगढ़; पुणे और रायगढ़ में लोनावाला; ठाणे में घुमतारा; पालघर में जौहर, अशेरीगढ़ और धामनी; और चंद्रपुर में एकारा।
बोर्ड ने मौजूदा अभयारण्य को मानव निवास से मुक्त बनाने के प्रयासों के तहत नए विस्तारित तानसा वन्यजीव अभयारण्य में ओग्दा, खोड्डे, तिरमल, पचघर, फांसड और अमले गांवों से 588.767 हेक्टेयर राजस्व और निजी भूमि को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।
कोका वन्यजीव अभयारण्य के 100.139 वर्ग किमी और जयकवाड़ी पक्षी अभयारण्य के 255.79 वर्ग किमी को महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास घोषित करने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सीएम ने अधिकारियों से कहा, "वन्यजीव अभयारण्यों की प्रबंधन योजनाओं में बांध की मरम्मत, पुनर्वास और गाद निकालने जैसे नियमित कार्यों को शामिल करें।
नियमों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करके योजनाओं को तीन महीने के भीतर संशोधित किया जाना चाहिए।" मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे हर काम के लिए अलग-अलग मंजूरी लेने के बजाय, संबंधित वन्यजीव अधिकारियों को पूर्व सूचना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए।
बोर्ड ने संरक्षित क्षेत्रों, पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों और बाघ गलियारों में सिंचाई, स्वास्थ्य देखभाल, जल आपूर्ति, पुल, सड़क, भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबल और बिजली लाइनों सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी।
राज्य के छह बाघ अभयारण्यों के कोर, बफर और अधिसूचित पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रों को मौन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने, मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्राकृतिक आपदा घोषित करने और बाघ अभयारण्यों के बफर जोन से स्थानांतरित होने के इच्छुक गांवों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाने के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई।
सीएम फड़नवीस ने अधिकारियों को आगे की कार्रवाई से पहले आपदा प्रबंधन अधिनियम, मौजूदा मुआवजा प्रणाली और वन विभाग की शक्तियों के साथ प्रस्तावित उपायों की अनुकूलता की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को उन क्षेत्रों में कर्मचारियों के समायोजन, प्रतिनियुक्ति और रिक्तियों का अध्ययन करने का भी निर्देश दिया जो पहले से ही वन्यजीव अभयारण्य घोषित हैं लेकिन अभी भी क्षेत्रीय वन विभाग या वन विकास निगम द्वारा प्रबंधित हैं, और एक महीने के भीतर निर्णय के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
बैठक में वन मंत्री गणेश नाइक वर्चुअली शामिल हुए।
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | TECHNOLOGY |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 26 October 2026 |