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विजय ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि टीवीके गीत की रचना के लिए थमन को ₹10 लाख का भुगतान किया गया था

The Hindu NationalBy The Hindu National
29 Aug 2026
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विजय ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि टीवीके गीत की रचना के लिए थमन को ₹10 लाख का भुगतान किया गया था
विजय ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि यह साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि टीवीके गीत की रचना के लिए थमन को ₹10 लाख का भुगतान किया गया था
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पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए दायर एक आवेदन में यह दलील दी गई है

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓पेरम्बूर निर्वाचन क्षेत्र से उनकी जीत को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका को खारिज करने के लिए दायर एक आवेदन में यह दलील दी गई है
  • ✓जोसेफ विजय ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया है।
  • ✓हलफनामे में कहा गया है, "चुनाव याचिका यह दलील नहीं देती है कि वास्तव में ₹10 लाख का भुगतान किया गया था, खर्च किया गया था या अधिकृत किया गया था।
  • ✓उन्होंने कहा, "यह केवल अनुमानित और कल्पित राशियों को एकत्रित करता है, जिनमें से कई में व्यय, भुगतान और प्राधिकरण के मूलभूत तथ्यों का अभाव है।"
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डीएमके उम्मीदवार आर.डी. शेखर, जो पेरम्बूर विधानसभा क्षेत्र में हार गए थे और उन्होंने चुनाव याचिका दायर की थी, यह साबित करने के लिए सामग्री प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं कि संगीतकार एस. थमन को तमिलागा वेट्री कज़गम के चुनाव अभियान गीत 'थानी ओरुवन वेदिचु वरान, विसिलु ओन्नु अदिचु वरन' की रचना करने के लिए ₹10 लाख का भुगतान किया गया था, मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया है।

चुनाव याचिका को खारिज करने के अपने आवेदन के समर्थन में दायर एक हलफनामे में, श्री विजय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि चुनाव याचिकाकर्ता ने केवल "उचित रूप से जानने" का दावा किया था कि संगीतकार घंटासला साई श्रीनिवास, जिन्हें पेशेवर रूप से थमन के नाम से जाना जाता है, ने "₹10 लाख का शुल्क लिया होगा।" इसलिए, इस तरह के भुगतान का दावा "विशुद्ध रूप से अनुमानित" था।

हलफनामे में कहा गया है, "चुनाव याचिका यह दलील नहीं देती है कि वास्तव में ₹10 लाख का भुगतान किया गया था, खर्च किया गया था या अधिकृत किया गया था। याचिका किसी अनुबंध, चालान, रसीद, कोटेशन, वास्तविक भुगतान, भुगतान की तारीख, भुगतानकर्ता, प्राप्तकर्ता, प्रतिपूर्ति या अन्य लेनदेन का दावा नहीं करती है जो यह दर्शाता है कि ₹10 लाख का खर्च वास्तव में किया गया था।"

श्री विजय ने कहा, इसी तरह, चुनाव याचिका चुनाव प्रचार के दौरान ₹40 लाख की वैधानिक सीमा से अधिक उनके द्वारा किए गए अन्य कथित खर्चों को साबित करने के लिए सटीकता के साथ किसी भी सामग्री पर निर्भर नहीं करती है। उन्होंने कहा, "यह केवल अनुमानित और कल्पित राशियों को एकत्रित करता है, जिनमें से कई में व्यय, भुगतान और प्राधिकरण के मूलभूत तथ्यों का अभाव है।"

उन्होंने यह भी दलील दी कि चुनाव याचिका किसी विदेशी योगदानकर्ता की पहचान या चुनाव अभियान के लिए प्राप्त कथित विदेशी योगदान की राशि की दलील नहीं देती है। उन्होंने कहा, "बिना किसी पूर्वाग्रह के, भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा संचालित सोशल मीडिया अकाउंट का अस्तित्व ही विदेशी धन की प्राप्ति का भौतिक तथ्य नहीं है।"

अदालत को यह भी बताया गया कि चुनाव याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में असफल रहा कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने बच्चों को दिए गए ऋण और वह पैसा उनके आयकर रिटर्न में दर्शाया गया था या नहीं, ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया था जिसमें याचिकाकर्ता 53,715 वोटों के अंतर से हार गया था, जबकि श्री विजय को 1,20,365 वोट मिले थे, जबकि याचिकाकर्ता को 66,650 वोट मिले थे।

उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान पूजा स्थलों में उनकी मात्र भौतिक उपस्थिति को भ्रष्ट आचरण नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा, "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 83(1)(बी) में भ्रष्ट आचरण के संबंध में पूर्ण विवरण की आवश्यकता होती है। लेकिन चुनाव याचिका में धार्मिक अपील, सटीक संचार, दर्शकों या निर्वाचकों, जिन्हें यह संबोधित किया गया था, का गठन करने वाले शब्दों को निर्धारित नहीं किया गया है।"

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Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryINDIA
JurisdictionAll India / National
Publication Date29 August 2026
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