'नाटक करने में परफेक्ट': SC ने राजपाल यादव को 2 करोड़ रुपये जमा करने का आखिरी मौका दिया
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दो सप्ताह के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा अगली सुनवाई तक बढ़ गई। यह निर्णय उन आरोपों के बाद आया है कि उन पर मुरली प्रोडक्शंस के मालिक का 5 करोड़ रुपये बकाया है और यह उनके पूर्व आचरण पर अदालत की चिंता को दर्शाता है।
- ✓भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को दो सप्ताह के भीतर कम से कम 2 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया, जिससे उनकी गिरफ्तारी से सुरक्षा अगली सुनवाई तक बढ़ गई।
- ✓अदालत ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी से पहले की सुरक्षा को 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई तक बढ़ा दिया।
- ✓यादव पर एक निजी फिल्म-प्रोडक्शन हाउस, मुरली प्रोडक्शंस के मालिक पर 5 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है।
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता राजपाल यादव को अदालत की रजिस्ट्री में न्यूनतम 2 करोड़ रुपये जमा करने का अंतिम अवसर दिया, आदेश को एक निजी शिकायतकर्ता से जुड़े लंबित चेक-बाउंस विवाद से जोड़ दिया।
भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि मामले में यादव का पिछला व्यवहार विश्वास जगाने में विफल रहा, फिर भी उनके वकील ने अदालत को आंशिक भुगतान और शेष राशि के लिए ज़मानत का आश्वासन देने के बाद दो सप्ताह की मोहलत दी। अदालत ने अभिनेता को अपना पासपोर्ट सरेंडर करने का निर्देश देते हुए गिरफ्तारी से पहले की सुरक्षा को 5 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई तक बढ़ा दिया।
यादव पर एक निजी फिल्म-प्रोडक्शन हाउस, मुरली प्रोडक्शंस के मालिक पर 5 करोड़ रुपये बकाया होने का आरोप है। यह मामला न्यायिक निरीक्षण के साथ मनोरंजन उद्योग के वित्त के अंतर्संबंध को रेखांकित करता है, और यह फैसला समान वित्तीय मुकदमों का सामना करने वाले अन्य हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है।
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| Issuing Authority | Times of India National |
|---|---|
| Topic Category | ENTERTAINMENT |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 15 September 2026 |