अवमानना मामले में पुलिस निरीक्षक को दो माह की सजा
अवमानना मामले में पुलिस निरीक्षक को दो माह की सजा
- ✓अवमानना मामले में पुलिस निरीक्षक को दो माह की सजा
- ✓तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद की सजा सुनाई।
- ✓एचसी के भास्कर रेड्डी ने इंस्पेक्टर एम.
- ✓प्रेम कुमार पर ₹ 2,000 का जुर्माना भी लगाया।
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इंस्पेक्टर रैंक के एक पुलिस अधिकारी को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति सी.वी. एचसी के भास्कर रेड्डी ने इंस्पेक्टर एम. प्रेम कुमार पर ₹ 2,000 का जुर्माना भी लगाया।
हालाँकि, इंस्पेक्टर को अपील का अवसर प्रदान करते हुए सजा को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया था। अवमानना का मामला ए. शेखर बाबू और सात अन्य लोगों द्वारा दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 2023 में पारित उच्च न्यायालय के विशिष्ट आदेशों के बावजूद इंस्पेक्टर उनके भूखंडों की रक्षा करने में सहायता प्रदान करने में विफल रहे।
याचिकाकर्ताओं, जिनमें से अधिकांश वरिष्ठ नागरिक थे, ने कहा कि तीन व्यक्तियों (जिन्हें रिट याचिका में प्रतिवादी बनाया गया था) के अवैध हस्तक्षेप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक विशिष्ट निर्देश के बावजूद, तत्कालीन स्टेशन हाउस अधिकारी प्रेम कुमार कार्रवाई करने में विफल रहे।
इंस्पेक्टर ने दलील दी कि उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट के पहले के आदेश की कोई जानकारी नहीं थी। न्यायाधीश ने कहा, "हालांकि, किसी आदेश की पूर्व जानकारी का अभाव निष्क्रियता को उचित नहीं ठहरा सकता। आदेश की जांच करना और इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार उचित कदम उठाना उसका दायित्व था।"
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | POLITICS |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 4 November 2026 |