सैफ अली खान चाकूबाजी मामले का आरोपी अपना गुनाह कबूल करना चाहता है, नरमी चाहता है
अदालत ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
- ✓अदालत ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
- ✓घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
- ✓उनके वकील विपुल दुशिंग ने कहा कि उन्होंने एक आवेदन दायर कर अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई और अदालत से नरमी बरतने की मांग की।
- ✓इस महीने की शुरुआत में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी पी देशमुख ने इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमे का रास्ता साफ हो गया था।
जनवरी 2025 में अभिनेता सैफ अली खान को उनके बांद्रा स्थित आवास पर कथित तौर पर चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिक ने शुक्रवार को यहां एक अदालत का दरवाजा खटखटाया और मामले में खुद को दोषी मानने की मांग की।
घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार मोहम्मद शरीफुल इस्लाम फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं.
उनके वकील विपुल दुशिंग ने कहा कि उन्होंने एक आवेदन दायर कर अपना गुनाह कबूल करने की इच्छा जताई और अदालत से नरमी बरतने की मांग की।
अदालत ने अभियोजन पक्ष से अपना जवाब दाखिल करने को कहा और सुनवाई 11 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी.
इस महीने की शुरुआत में, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी पी देशमुख ने इस्लाम के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिससे मुकदमे का रास्ता साफ हो गया था।
उन पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत 'घातक हथियार के इस्तेमाल के साथ डकैती', गंभीर चोट पहुंचाने और घर में अतिक्रमण के साथ-साथ विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) नियमों की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
खान पर 16 जनवरी, 2025 को बांद्रा में उनके 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट के अंदर एक घुसपैठिए ने चाकू से बार-बार वार किया था।
54 वर्षीय अभिनेता की लीलावती अस्पताल में आपातकालीन सर्जरी की गई और पांच दिनों के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
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| Issuing Authority | NDTV India News |
|---|---|
| Topic Category | WORLD |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 28 August 2026 |