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National News Desk
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अनुसूचित जाति पैनल ने लेक्चरर भर्ती में कोटा लागू करने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया

The Hindu NationalBy The Hindu National
5 Sept 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
अनुसूचित जाति पैनल ने लेक्चरर भर्ती में कोटा लागू करने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया
अनुसूचित जाति पैनल ने लेक्चरर भर्ती में कोटा लागू करने पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

भाजपा सांसद द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 1,013 व्याख्याताओं की भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 25% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण लागू करने में विफल रही है।

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • भाजपा सांसद द्वारा दायर शिकायत में आरोप लगाया गया कि आप के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार 1,013 व्याख्याताओं की भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित 25% आरक्षण और पिछड़ा वर्ग के लिए 12% आरक्षण लागू करने में विफल रही है।
  • आयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगा।"
  • सार्वजनिक प्रभाग: india से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्र।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने शनिवार (5 सितंबर, 2026) को पंजाब सरकार को एक शिकायत पर नोटिस जारी किया कि पंजाब शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित 1,000 से अधिक व्याख्याता पदों की भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद तरुण चुघ द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शिकायत दर्ज की गई थी, जिन्होंने शनिवार (5 सितंबर, 2026) को सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार "1,013 व्याख्याताओं की भर्ती में निर्धारित 25% अनुसूचित जाति और 12% पिछड़ा वर्ग आरक्षण" को लागू करने में विफल रही है।

आयोग ने एक बयान में कहा कि श्री चुघ की शिकायत में विस्तृत आरोप हैं कि पंजाबी, वाणिज्य, गणित, भौतिकी, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भूगोल जैसे विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण नीति का उल्लंघन किया गया है।

एनसीएससी ने कहा कि उसने पंजाब के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें सात दिनों के भीतर इन आरोपों से संबंधित आरक्षण और रोस्टर पर कार्रवाई रिपोर्ट और सभी प्रासंगिक रिकॉर्ड मांगे गए थे।

श्री चुघ द्वारा लगाए गए आरोपों को "बहुत गंभीर मामला" बताते हुए एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा, "आयोग अनुसूचित जातियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगा।"

आयोग ने अपने नोटिस में कहा कि सिविल कोर्ट की संवैधानिक रूप से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना और निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों को समन जारी करना उसके अधिकार में है।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक The Hindu National के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणThe Hindu National
विषय श्रेणीINDIA
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि5 सितंबर 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#India News
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: The Hindu National
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।