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शामली के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के बाद उसके पिता ने 'हिरासत' में लिया: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पेश करें

Uttar Pradesh State Bureau (Lucknow)By Bhupendra Pandey
11 Sept 2026
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शामली के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के बाद उसके पिता ने 'हिरासत' में लिया: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पेश करें
शामली के व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के बाद उसके पिता ने 'हिरासत' में लिया: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि उसे पेश करें
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AI Synopsis & Key Briefing

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 31 वर्षीय आयुष मलिक को 16 सितंबर को पेश किया जाए क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन और चांदनी कुरेशी से शादी के बाद उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा जा रहा है। अदालत का निर्देश इन आरोपों के बीच आया है कि उनके पिता और राज्य के अधिकारियों ने उत्तर प्रदेश विरोधी धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत उन्हें हिरासत में लेने के लिए मिलीभगत की थी।

Key Highlights & Official Takeaways
  • इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि 31 वर्षीय आयुष मलिक को 16 सितंबर को पेश किया जाए क्योंकि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में आरोप लगाया गया था कि इस्लाम में धर्म परिवर्तन और चांदनी कुरेशी से शादी के बाद उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में रखा जा रहा है।
  • बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका धर्म परिवर्तन चांदनी से मिलने से कई साल पहले की गई उनकी निजी पसंद थी।
  • यह मामला उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर तनाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम पारिवारिक और सामाजिक दबाव पर व्यापक बहस को उजागर करता है।
Comprehensive News & Policy Report

न्यायमूर्ति संदीप जैन के तहत एकल पीठ के रूप में बैठे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक आदेश जारी किया जिसमें निर्देश दिया गया कि शामली के 31 वर्षीय निवासी आयुष मलिक को 16 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। यह आदेश मलिक के दोस्त सुल्तान द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि युवक को इस्लाम में परिवर्तित होने और अपने पिता की इच्छा के खिलाफ एक मुस्लिम महिला से शादी करने के बाद अवैध रूप से हिरासत में लिया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि मलिक ने स्वेच्छा से हिंदू धर्म त्याग दिया, इस्लाम अपना लिया और बाद में अपने पिता देवराज सिंह मलिक, एक प्रमुख व्यवसायी के विरोध के बावजूद, 28 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट चांदनी कुरेशी से शादी कर ली। शादी के बाद, चांदनी और उसके पिता, इस्लाम कुरेशी को उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जबरन वसूली, आपराधिक धमकी, साजिश, जालसाजी और धोखाधड़ी जैसे आरोप शामिल थे। अदालत ने चेतावनी दी कि यदि मलिक को पेश नहीं किया जाता है, तो राज्य अधिकारियों और उनके पिता दोनों को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करना होगा जिसमें विफलता और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताना होगा।

इस विवाद ने लोगों का ध्यान तब खींचा जब जून की शुरुआत में एक वीडियो में एक व्यक्ति को ईद की नमाज़ अदा करते हुए दिखाया गया, जिसकी पहचान पुलिस ने मलिक के रूप में की। बाद में उन्होंने मीडिया को बताया कि उनका धर्म परिवर्तन चांदनी से मिलने से कई साल पहले की गई उनकी निजी पसंद थी। उनके पिता, जो भारत मेडिकोज़ चलाते हैं, ने 6 जून को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे का "ब्रेन वॉश" किया गया और शादी के लिए उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। इसके बाद के फुटेज में मलिक को मुंडा सिर के साथ एक रिश्तेदार के घर पर हिंदू पूजा करते हुए दिखाया गया, जिससे रिश्तेदारों ने दावा किया कि वह हिंदू धर्म में वापस आ गया है। यह मामला उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर तनाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम पारिवारिक और सामाजिक दबाव पर व्यापक बहस को उजागर करता है।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityUttar Pradesh State Bureau (Lucknow)
Topic CategoryINDIA
JurisdictionUP State
Publication Date11 September 2026
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Official Source Attribution: Uttar Pradesh State Bureau (Lucknow)
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