एसएनडीपी माइक्रोफाइनेंस मामला: वेल्लापल्ली नटेसन को झटका, केरल HC ने कहा आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी की जरूरत नहीं
कोर्ट का मानना है कि पिछड़ा वर्ग विकास विभाग से मंजूरी की जरूरत नहीं है
- ✓कोर्ट का मानना है कि पिछड़ा वर्ग विकास विभाग से मंजूरी की जरूरत नहीं है
- ✓न्यायमूर्ति ए बदहरूदीन ने एम.एस.
- ✓की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया।
केरल उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि एसएनडीपी माइक्रोफाइनेंस मामले में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम (एसएनडीपी) के महासचिव वेल्लापल्ली नटेसन सहित आरोपियों पर मुकदमा चलाने के लिए पिछड़ा वर्ग विकास विभाग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
न्यायमूर्ति ए बदहरूदीन ने एम.एस. की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। अलाप्पुझा के अनिल ने केरल राज्य पिछड़ा वर्ग विकास निगम द्वारा एक माइक्रोफाइनेंस योजना के तहत एसएनडीपी योगम को वितरित किए गए ₹15.85 करोड़ के ऋण में कथित हेराफेरी की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया।
जबकि राज्य ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है, सतर्कता विभाग ने तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (पीसीए) के अनुसार, आरोपी लोक सेवकों की श्रेणी में आते हैं और उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की शक्ति के साथ प्राधिकरण से अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता होती है।
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | TECHNOLOGY |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 6 November 2026 |