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सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने एसआईआर पर तेलंगाना सीईओ के दावों को खारिज कर दिया, इस प्रक्रिया को दिखावा बताया

The Hindu NationalBy The Hindu National
28 Oct 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने एसआईआर पर तेलंगाना सीईओ के दावों को खारिज कर दिया, इस प्रक्रिया को दिखावा बताया

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने एसआईआर पर तेलंगाना सीईओ के दावों को खारिज कर दिया, इस प्रक्रिया को दिखावा बताया
  • ✓मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी.
  • ✓कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मतदाताओं के नाम हटाने पर अदालत जाने की धमकी भी दी।
  • ✓अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में, सीईओ ने कहा कि गणना फॉर्म सभी मतदाताओं को वितरित किए गए थे और भरे जाने के बाद एकत्र किए गए थे।
Comprehensive News & Policy Report

मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी. सुदर्शन रेड्डी को तब सार्वजनिक आलोचना का सामना करना पड़ा जब उन्होंने ऑनलाइन पोस्ट किया कि तेलंगाना में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का विधिवत पालन किया गया।

कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने मतदाताओं के नाम हटाने पर अदालत जाने की धमकी भी दी। अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में, सीईओ ने कहा कि गणना फॉर्म सभी मतदाताओं को वितरित किए गए थे और भरे जाने के बाद एकत्र किए गए थे।

इसके बाद मतदाता सूची का मसौदा तैयार किया गया, जिसमें उन मतदाताओं के नाम शामिल नहीं थे जिनके फॉर्म प्राप्त नहीं हुए थे। श्री रेड्डी ने भारतीय चुनाव आयोग के प्रवक्ता को टैग करते हुए पोस्ट किया, "यह केवल घर-घर जाकर और बीएलओ द्वारा उचित पूछताछ के बाद किया गया था और एकतरफा नहीं किया गया था।

दावों और आपत्तियों की अवधि के दौरान छूटे हुए मतदाताओं को अपने दावे (यदि कोई हो) दर्ज करने का अवसर दिया गया है।" उन्होंने कहा कि मतदाताओं को यह सुनिश्चित करने का एक और अवसर देने के लिए 15 और 16 अक्टूबर को विशेष शिविर आयोजित किए गए थे कि सभी पात्र मतदाताओं को शामिल किया जाए और अयोग्य नामों को सूची से बाहर रखा जाए।

उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया गया। हालाँकि, कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने सीईओ के इस दावे का खंडन किया कि बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) ने घर-घर का दौरा किया था, जबकि अन्य ने शिकायत की कि उन्हें गणना फॉर्म नहीं मिले थे।

"@CEO_Telangana द्वारा कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। ईएफ वितरित किए गए थे लेकिन कभी एकत्र नहीं किए गए थे। बीएलओ का फोन पहुंच से बाहर था, अधिकारियों ने कार्यालयों में सीधे फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

अंततः, मेरा नाम हटा दिया गया। अब, क्या मुझे डुप्लिकेट मतदाता, अनुपस्थित/स्थानांतरित, या मृत के रूप में चिह्नित किया गया था?" एक्स पर एक उपयोगकर्ता शरथ राज से सवाल किया। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर समीर मथाड ने पोस्ट किया कि वह [एक मामला] दायर करने की प्रक्रिया में थे।

उनका नाम हटा दिया गया और कोई बीएलओ उनके घर नहीं आया। उन्होंने इस प्रक्रिया को तेलंगाना में दिखावा बताते हुए कहा कि बीएलओ ने एक स्थानीय नेता को फॉर्म दे दिए, जिन्होंने उनसे कभी संपर्क नहीं किया। एक कार्यकर्ता सैयद इरफान ने सीईओ के बयान को 'सरासर झूठ' बताया और कहा कि उन्हें भी अपना गणना फॉर्म नहीं मिला है।

"झूठ ऐसा बोलो जिसका यकीन किया जा सके [एक झूठ विश्वसनीय होना चाहिए]। "सभी को वितरित" सबसे बड़ा झूठ है। शर्म आनी चाहिए," उन्होंने उत्तर के रूप में पोस्ट किया। एक अन्य उपयोगकर्ता, सीताराम धूलिपाला ने बताया कि एक ही घर के मतदाताओं को अलग-अलग मतदान केंद्रों में फैला दिया गया था, और घर-घर का दौरा नहीं किया गया था।

"घर-घर का दौरा? क्या यह आपके लिए किसी तरह का मजाक है? मेरे अपार्टमेंट या मेरी कॉलोनी में कभी कोई नहीं आया, और आप लोग स्पष्ट रूप से कहते हैं कि घर-घर का दौरा। नहीं, आपने प्रक्रिया का सही ढंग से पालन नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो!

(sic)," साईकृष्णा नामक एक उपयोगकर्ता ने कहा। एक अन्य उपयोगकर्ता राजेश ने सीईओ को अदालत में आमंत्रित किया। उन्होंने ईसीआई और सुप्रीम कोर्ट को टैग करते हुए सीईओ को यह साबित करने की चुनौती दी कि बीएलओ उनके घर आया था। पी.ज्योतिस्वरूप ने सीईओ के पोस्ट का हवाला देते हुए लिखा, "मेरा नाम बिना कोई कारण बताए रोल से हटा दिया गया है, जबकि मैंने एसआईआर फॉर्म जमा किया था और मैं अभी भी जीवित हूं।

आप कैसे कह सकते हैं कि केवल मृतकों को हटा दिया गया है?" देव राज, जो एक एक्स उपयोगकर्ता भी हैं, ने धमकी दी कि यदि कोई बीएलओ उनके घर नहीं आता है और सीईओ के दावे के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो वह अदालत में जाएंगे।

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Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionAll India / National
Publication Date28 October 2026
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