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टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामला: कोर्ट की इजाजत के बाद मकोका के तहत 11 आरोपी दोबारा गिरफ्तार

The Hindu NationalBy The Hindu National
28 Oct 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

मुंबई अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ अधिनियम के प्रावधान लागू करने के एक दिन बाद 28 अक्टूबर को आरोपियों को विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया था।

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓मुंबई अपराध शाखा द्वारा उनके खिलाफ अधिनियम के प्रावधान लागू करने के एक दिन बाद 28 अक्टूबर को आरोपियों को विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया था।
  • ✓मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा उनके खिलाफ अधिनियम के प्रावधान लागू करने के एक दिन बाद बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को आरोपियों को विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया।
  • ✓सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने एक औपचारिक आवेदन दायर कर नए जोड़े गए प्रावधानों के तहत आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी।
  • ✓अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अपराध शाखा ने औपचारिक रूप से सभी 11 आरोपियों को मकोका के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया।
Comprehensive News & Policy Report

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार सभी 11 आरोपियों को बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, जब मुंबई की एक विशेष अदालत ने अपराध शाखा को कड़े कानून के तहत आगे बढ़ने की अनुमति दी।

मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा उनके खिलाफ अधिनियम के प्रावधान लागू करने के एक दिन बाद बुधवार (28 अक्टूबर, 2026) को आरोपियों को विशेष मकोका अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने एक औपचारिक आवेदन दायर कर नए जोड़े गए प्रावधानों के तहत आरोपी को फिर से गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी।

अदालत ने आवेदन स्वीकार कर लिया, जिसके बाद अपराध शाखा ने औपचारिक रूप से सभी 11 आरोपियों को मकोका के तहत फिर से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गुरुवार (29 अक्टूबर, 2026) को फिर से अदालत में पेश किया जाएगा जब जांचकर्ताओं द्वारा उनकी पुलिस रिमांड की मांग की जाएगी।

मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को अपराध शाखा ने अधिनियम की धारा 23(1)(ए) के तहत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सभी 11 आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3(1)(ii), 3(2) और 3(4) लागू की थी। 19 अक्टूबर को अपराध रजिस्टर संख्या 143/2026 के तहत दर्ज किए गए मामले में शुरू में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1) (हत्या का प्रयास) और 3(5) (सामान्य इरादा) के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 3 और 25 शामिल थीं।

यह मामला 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी की घटना से संबंधित है, जब टाइगर श्रॉफ की कार पर दो हमलावरों ने कथित तौर पर गोलीबारी की थी, जब वह एक फुटबॉल मैदान से बाहर निकल रहे थे। हमले के दौरान पांच राउंड फायरिंग की गयी.

जबकि अभिनेता काफी हद तक सुरक्षित बच गए, उनका ड्राइवर और एक दर्शक घायल हो गए। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्यों ने बाद में हमले की जिम्मेदारी ली। पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित सहयोगी अनिल पंडित को भी मामले में वांछित आरोपी के रूप में नामित किया है।

अब तक गिरफ्तार किए गए 11 आरोपियों में से तीन को राजस्थान के कोटा में पकड़ा गया, जबकि अन्य को दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश सहित स्थानों से गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं को संदेह है कि हमला एक बड़ी संगठित आपराधिक साजिश का हिस्सा था जिसका उद्देश्य वित्तीय और क्षेत्रीय प्रभुत्व स्थापित करना और भय फैलाना था।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryENTERTAINMENT
JurisdictionAll India / National
Publication Date28 October 2026
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Official Source Attribution: The Hindu National
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