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टी.एन. सरकार डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को कानूनी अध्ययन के अस्थायी निदेशक के रूप में पदोन्नत करने वाला जी.ओ. वापस लेगी

The Hindu NationalBy The Hindu National
7 Nov 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन ने यह दलील दर्ज की कि रिक्ति अब नियमित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी।

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी.
  • ✓अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार गौरी रमेश को कानूनी अध्ययन निदेशक (डीएलएस) के रूप में अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था।
  • ✓इसमें कहा गया है, रिक्ति को नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा जैसा कि तमिलनाडु कॉलेजिएट शैक्षिक सेवा के लिए विशेष नियमों के तहत सोचा गया है।
  • ✓अरुल मुरुगन ने महाधिवक्ता विजय नारायण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण को दर्ज किया और जी.ओ.
Comprehensive News & Policy Report

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय को 8 सितंबर, 2026 को जारी एक सरकारी आदेश (जी.ओ.) को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में सूचित किया है, जिसमें तमिलनाडु डॉ. अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार गौरी रमेश को कानूनी अध्ययन निदेशक (डीएलएस) के रूप में अस्थायी रूप से पदोन्नत किया गया था।

इसमें कहा गया है, रिक्ति को नियमित प्रक्रिया के माध्यम से भरा जाएगा जैसा कि तमिलनाडु कॉलेजिएट शैक्षिक सेवा के लिए विशेष नियमों के तहत सोचा गया है। मुख्य न्यायाधीश सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी. अरुल मुरुगन ने महाधिवक्ता विजय नारायण द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण को दर्ज किया और जी.ओ.

पर अंतरिम रोक लगाने के एकल न्यायाधीश के 1 अक्टूबर, 2026 के आदेश के खिलाफ दायर रिट अपील का निपटारा कर दिया। जून 2026 में उच्च न्यायालय में रिट याचिका में 3 मार्च, 2026 को जारी एक सरकारी आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें सुश्री गौरी को डीएलएस के पद का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार आवंटित किया गया था।

तब उन्होंने दलील दी थी कि लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्णकालिक रजिस्ट्रार को डीएलएस के पूर्णकालिक पद का भी अतिरिक्त प्रभार नहीं दिया जा सकता है और यह सेवा नियमों के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि डीएलएस के पद की रिक्ति केवल सीधी भर्ती, स्थानांतरण या राज्य भर में फैले किसी भी सरकारी लॉ कॉलेजों में प्रिंसिपल का पद संभालने वालों को पदोन्नत करके भरी जा सकती है।

यह कहते हुए कि वह सुश्री गौरी से वरिष्ठ हैं, याचिकाकर्ता ने सोचा था कि वह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और डीएलएस के रूप में अपनी पदेन क्षमता में सिंडीकेट की बैठकों में कैसे भाग ले सकती हैं। न्यायमूर्ति पी.टी. आशा ने 30 जून, 2026 को उस रिट याचिका पर विचार किया था और 3 मार्च, 2026 के जी.ओ.

के संचालन पर रोक लगा दी थी। जब राज्य द्वारा अपील पर स्थगन आदेश लिया गया, तो ए-जी ने प्रथम डिवीजन बेंच को बताया कि राज्य सरकार विशेष नियमों के नियम 2 (ए) के अनुसार डीएलएस की नियुक्ति की नियमित प्रक्रिया शुरू करने और इसे दो महीने की अवधि के भीतर पूरा करने का इरादा रखती है।

बेंच ने 23 जुलाई, 2026 को रिट अपील का निपटारा यह ध्यान देने के बाद किया कि सरकार ने 21 जुलाई, 2026 को एक जीओ भी जारी किया था, जिसमें सुश्री गौरी के बजाय कानून विभाग में एक संयुक्त सचिव को डीएलएस के पद का पूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया था।

इस बार, न्यायमूर्ति मुम्मिनेनी सुधीर कुमार ने 8 सितंबर, 2026 के जी.ओ. पर इस आधार पर रोक लगा दी कि सरकार को जुलाई 2026 में डिवीजन बेंच के समक्ष एक वचन देने के बाद 2016 अधिनियम की धारा 47 (1) को लागू नहीं करना चाहिए था कि डीएलएस के पद पर नियुक्ति विशेष नियमों के नियम 2 (ए) के अनुसार की जाएगी।

जब इस स्थगन आदेश के खिलाफ राज्य की अपील पहली पीठ के समक्ष आई, तो बाद में ए-जी की दलील दर्ज की गई कि नवीनतम जी.ओ. वापस ले लिया जाएगा। पीठ ने कहा, "राज्य कानून के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। महाधिवक्ता का बयान दर्ज किया गया है कि इस बीच, राज्य अस्थायी रूप से पद को भरने के लिए कदम उठाएगा, जैसा कि पहले की रिट अपील के निपटारे के समय किया गया था।"

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Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryEDUCATION
JurisdictionAll India / National
Publication Date7 November 2026
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