Skip to main content
National News Desk
india

मध्य रेलवे का कहना है कि ट्रेन से यात्री को उतार दिया गया, बर्थ पर 'दीया' जलाने के लिए बुकिंग की गई

Hindustan Times IndiaBy Hindustan Times India
1 Sept 2026
Google Translate द्वारा अनूदित
मध्य रेलवे का कहना है कि ट्रेन से यात्री को उतार दिया गया, बर्थ पर 'दीया' जलाने के लिए बुकिंग की गई
मध्य रेलवे का कहना है कि ट्रेन से यात्री को उतार दिया गया, बर्थ पर 'दीया' जलाने के लिए बुकिंग की गई
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

सीआर ने यात्रियों से ट्रेनों के अंदर ज्वलनशील वस्तुएं नहीं ले जाने या दीया, मोमबत्तियां या अगरबत्ती नहीं जलाने की अपील की।

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • सीआर ने यात्रियों से ट्रेनों के अंदर ज्वलनशील वस्तुएं नहीं ले जाने या दीया, मोमबत्तियां या अगरबत्ती नहीं जलाने की अपील की।
  • अधिकारियों ने कहा कि यह घटना 31 अगस्त को ट्रेन नंबर 12782 (हजरत निज़ामुद्दीन-मैसूर एक्सप्रेस) में हुई थी।
  • यह भी पढ़ें | सिविक सेंस डिबेट: क्या दिल्ली मेट्रो यात्री ने ट्रेन के कोच के अंदर बच्चे से मल त्याग कराया?
  • हालाँकि, यात्री ने कथित तौर पर इसे बाहर निकालने से पहले अपनी प्रार्थना पूरी करने पर जोर दिया।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि 55 वर्षीय एक यात्री को लंबी दूरी की ट्रेन से उतार दिया गया और कथित तौर पर प्रार्थना करते समय अपनी बर्थ पर 'दीया' जलाने के लिए उसके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने कहा कि यह घटना 31 अगस्त को ट्रेन नंबर 12782 (हजरत निज़ामुद्दीन-मैसूर एक्सप्रेस) में हुई थी। सतर्क होने के बाद, अधिकारियों ने एक टिकट चेकिंग स्टाफ को कोच ए-1 में भेजा, जहां मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गरीबा के रूप में पहचाने जाने वाले यात्री ने बर्थ नंबर 17 पर एक दीया जलाया था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि यात्री के पास से एक माचिस, एक पीतल का दीया और एक स्टील का कंटेनर बरामद किया गया, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए भुसावल स्टेशन पर उतार दिया गया।

यह भी पढ़ें | सिविक सेंस डिबेट: क्या दिल्ली मेट्रो यात्री ने ट्रेन के कोच के अंदर बच्चे से मल त्याग कराया?

इसमें कहा गया है कि टीटीई (यात्रा टिकट परीक्षक) ने यात्री को खुली लौ बुझाने के लिए कहा था, यह समझाते हुए कि इससे आग लग सकती है और यात्रियों और रेलवे संपत्ति को खतरा हो सकता है। हालाँकि, यात्री ने कथित तौर पर इसे बाहर निकालने से पहले अपनी प्रार्थना पूरी करने पर जोर दिया।

मध्य रेलवे ने कहा कि यह घटना टीटीई के मोबाइल फोन पर भी रिकॉर्ड की गई थी।

यह भी पढ़ें | ₹1000 किराये का विवाद, शव छिपाने के लिए पत्नी-बेटे को बुलाया; सभी 3 गिरफ्तार"> दिल्ली के एक व्यक्ति ने ₹1,000 किराया विवाद पर यात्री की हत्या कर दी, शव छिपाने के लिए पत्नी, बेटे को बुलाया; सभी 3 गिरफ्तार

विज्ञप्ति के अनुसार, यात्री के खिलाफ मंगलवार को रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 और 145 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 (सी) के तहत नोटिस पर रिहा कर दिया गया।

यह भी पढ़ें | दिल्ली जाने वाली ट्रेन में मिले क्षत-विक्षत मानव अवशेष; यात्री ने बैग से खून रिसता देखा

रेलवे अधिनियम की धारा 153 में यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए पांच साल तक की कैद का प्रावधान है, जबकि धारा 145 (बी) ज्वलनशील वस्तुओं को ले जाने या उपयोग करने से संबंधित है और रेलवे परिसर से हटाने, 5,000 रुपये का जुर्माना और कुछ परिस्थितियों में पांच साल तक की कैद सहित दंड का प्रावधान करती है।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक Hindustan Times India के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणHindustan Times India
विषय श्रेणीINDIA
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि1 सितंबर 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#India News
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: Hindustan Times India
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।