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National News Desk
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इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली: दिल्ली पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ अनुमति दी; नकली महाभियोग के अनुरोध को अस्वीकार किया

The Hindu NationalBy The Hindu National
29 Oct 2026
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AI Synopsis & Key Briefing

पुलिस का कहना है कि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रस्तावित नकली महाभियोग के लिए कोई अलग से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था

Key Highlights & Official Takeaways
  • ✓पुलिस का कहना है कि 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को प्रस्तावित नकली महाभियोग के लिए कोई अलग से अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था
  • ✓द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य जिला पुलिस द्वारा जारी अनुमति पत्र के अनुसार, रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली है।
  • ✓कानून और व्यवस्था के नजरिए से अनापत्ति आयोजकों द्वारा भूमि-स्वामी प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के अधीन है।
  • ✓पुलिस ने आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रैली शांतिपूर्ण रहे और शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाए, और उसके बाद रैली शुरू हो जाएगी।
Comprehensive News & Policy Report

दिल्ली पुलिस ने मंगलवार (27 अक्टूबर, 2026) को कहा कि उन्हें 30 अक्टूबर और 1 नवंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के प्रस्तावित नकली "सार्वजनिक महाभियोग" के लिए अनुमति मांगने का कोई अनुरोध नहीं मिला है, उन्होंने उन रिपोर्टों का खंडन किया कि प्रस्तावित कार्यक्रमों की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था।

हालांकि, पुलिस ने पुष्टि की है कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में अनियमितताओं के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की 1 नवंबर की रैली पर अनापत्ति दे दी है।

द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य जिला पुलिस द्वारा जारी अनुमति पत्र के अनुसार, रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होने वाली है। 1 नवंबर को। कानून और व्यवस्था के नजरिए से अनापत्ति आयोजकों द्वारा भूमि-स्वामी प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के अधीन है।

पुलिस ने आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि रैली शांतिपूर्ण रहे और शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाए, और उसके बाद रैली शुरू हो जाएगी। रैली से पहले या बाद में आयोजन स्थल पर रात्रि विश्राम की अनुमति नहीं होगी, और वाहनों को यातायात इकाई द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर पार्क किया जाना चाहिए।

अनुमति पत्र में यह भी कहा गया है कि रामलीला मैदान के बाहर किसी भी स्थान की ओर मार्च की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोजकों को आमंत्रित लोगों और स्वयंसेवकों की सूची, मिनट-दर-मिनट कार्यक्रम और बसों का विवरण, उनके पंजीकरण नंबर सहित प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

पुलिस ने आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि कोई भी भाषण सार्वजनिक सौहार्द को बिगाड़ न दे या उसमें भड़काऊ या डराने वाली सामग्री न हो। यदि ऐसा कोई भाषण दिया जाता है, तो सार्वजनिक संबोधन प्रणाली को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए और वक्ता को मंच से हटा दिया जाना चाहिए।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Hindu National
Topic CategoryPOLITICS
JurisdictionAll India / National
Publication Date29 October 2026
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Official Source Attribution: The Hindu National
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