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मणिपुर सरकार ने राजमार्गों को अवरुद्ध करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों, समूहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है

The Indian Express NationalBy Jimmy Leivon
3 Sept 2026
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मणिपुर सरकार ने राजमार्गों को अवरुद्ध करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों, समूहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है
मणिपुर सरकार ने राजमार्गों को अवरुद्ध करने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों, समूहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है
दृश्य प्रस्तुति
AI त्वरित सारांश एवं मुख्य बिंदु

10862131 मणिपुर

मुख्य बिंदु एवं महत्वपूर्ण तथ्य
  • राज्य के गृह विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होता है।
  • आदेश में, राज्य सरकार ने दोहराया कि बिना किसी अपवाद के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
  • सार्वजनिक प्रभाग: india से संबंधित महत्वपूर्ण परिपत्र।
विस्तृत समाचार एवं नीतिगत विवरण

मणिपुर सरकार ने राज्य में सड़क अवरोधों, अवरोधों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल व्यक्तियों, संगठनों और समूहों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्य के गृह विभाग ने गुरुवार को आदेश जारी किया और कहा कि यह तत्काल प्रभाव से लागू होता है।

आदेश में, राज्य सरकार ने दोहराया कि बिना किसी अपवाद के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आदेश में कहा गया है, "सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़कों पर बंद, नाकाबंदी, सड़क अवरोध, आंदोलन पर जबरन प्रतिबंध और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों की रिपोर्ट मिली थी, जिससे जनता को कठिनाई हो रही थी और आवश्यक वस्तुओं, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही बाधित हो रही थी।

आदेश के तहत, कोई भी व्यक्ति, संगठन, संघ, समूह या निकाय मणिपुर में किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या सार्वजनिक सड़क पर यातायात को अवरुद्ध, बाधित, बैरिकेड या अन्यथा बाधित नहीं करेगा।" यह आवश्यक वस्तुओं, ईंधन, दवाओं, आपातकालीन सेवाओं, सार्वजनिक परिवहन, माल वाहनों और निजी वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित करने के प्रयासों पर भी रोक लगाता है।

आदेश उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों को राजमार्गों और सड़कों पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए तत्काल उपाय करने और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का निर्देश देता है।

इसमें कहा गया है, "गैरकानूनी नाकाबंदी, राजमार्ग अवरोध, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या शांति भंग करने वाले कृत्यों का आयोजन, उकसाने, समर्थन करने या भाग लेने वालों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सहित प्रासंगिक कानूनों के तहत बिना किसी नोटिस के अभियोजन का सामना करना पड़ सकता है।" आदेश विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 8बी का हवाला देता है, जिसके तहत किसी एनएच को यात्रा या संपत्ति के परिवहन के लिए अगम्य या कम सुरक्षित बनाने या बनाने की संभावना वाले कृत्यों के लिए पांच साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

यह नागरिकों, नागरिक समाज संगठनों, छात्र निकायों, सामुदायिक संगठनों, यूनियनों और संघों से शांति और व्यवस्था बनाए रखने और बंद, नाकाबंदी, जबरन सड़क अवरोध और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से बचने की भी अपील करता है।

अभ्यर्थियों एवं नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
  • संबंधित उम्मीदवार अथवा नागरिक The Indian Express National के आधिकारिक पोर्टल पर समय-समय पर जारी अतिरिक्त दिशानिर्देशों का अवलोकन करें।
  • अधिसूचना में उल्लिखित समय-सीमा, पात्रता शर्तों एवं आवश्यक दस्तावेजों की पूर्व जांच सुनिश्चित करें।
  • सूचना सेतु पर इस विषय से जुड़ी आगामी परीक्षा तिथियों, भर्ती विज्ञापनों और परिणाम अपडेट्स को ट्रैक करते रहें।
आधिकारिक सूचना सार
जारीकर्ता प्राधिकरणThe Indian Express National
विषय श्रेणीINDIA
क्षेत्र / अधिकार क्षेत्रअखिल भारतीय (राष्ट्रीय)
सार्वजनिक तिथि3 सितंबर 2026
संबंधित सरकारी नौकरियां एवं आगामी परीक्षाएं
सूचना सेतु पर सक्रिय अवसर
टैग्स:#India News
आधिकारिक स्रोत संदर्भ: The Indian Express National
मूल स्रोत यूआरएल देखें

सूचना सेतु पर प्रस्तुत विवरण आधिकारिक सार्वजनिक सूचनाओं एवं गजट विज्ञप्तियों के आधार पर संकलित किया गया है। प्राथमिक कॉपीराइट संबंधित प्राधिकरण के पास सुरक्षित है।