'रैगिंग' को लेकर सूरत के डॉक्टर की आत्महत्या: एक अन्य आरोपी पीजी छात्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

10867569 सूरत विश्वविद्यालय
- ✓10867569 सूरत विश्वविद्यालय
- ✓हर्ष पंड्या द्वारा झेले गए "मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न" से जुड़े मामले में खारिज कर दिया है, जिनकी अगस्त में कथित तौर पर आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी।
- ✓कुछ दिन पहले, इसी अदालत ने इसी मामले के संबंध में एक अन्य आरोपी, जो उसी कॉलेज में पीजी छात्र था, की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
- ✓मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) पी ए पटेल की अदालत में हुई.
सूरत की एक अदालत ने सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी), सूरत के द्वितीय वर्ष के स्नातकोत्तर (पीजी) छात्र की अग्रिम जमानत याचिका को उसी कॉलेज के प्रथम वर्ष के पीजी छात्र डॉ. हर्ष पंड्या द्वारा झेले गए "मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न" से जुड़े मामले में खारिज कर दिया है, जिनकी अगस्त में कथित तौर पर आत्महत्या से मृत्यु हो गई थी।
कुछ दिन पहले, इसी अदालत ने इसी मामले के संबंध में एक अन्य आरोपी, जो उसी कॉलेज में पीजी छात्र था, की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी) पी ए पटेल की अदालत में हुई. 15 अगस्त को मोडासा निवासी हर्ष के पिता डॉ.
शुभाषचंद्र पंड्या ने अपने बेटे की मौत के मामले में मेडिकल कॉलेज के चार पीजी छात्रों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने चारों आरोपियों पर बीएनएस 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 127 (2) (किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक बनाना), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना) और अत्याचार अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत मामला दर्ज किया है।
स्थानीय पुलिस ने चारों आरोपियों को नोटिस जारी किया है.
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| Issuing Authority | Gujarat State Bureau (Ahmedabad) |
|---|---|
| Topic Category | STATES |
| Jurisdiction | GJ State |
| Publication Date | 7 September 2026 |