यह संस्था किसी भी तरह की रणनीति से भयभीत नहीं होगी: पंजाब डीए मामले में मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा

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- ✓10867728 जस्टिस-अश्वनी-कुमार-मिश्रा_20260907230215.jpg
- ✓जारीकर्ता प्राधिकारी ने सभी संबद्ध निदेशालयों और नोडल कार्यालयों को अधिसूचित प्रक्रियात्मक रोडमैप का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
- ✓व्यापक दिशानिर्देश, पात्रता चेतावनियाँ और आधिकारिक प्रक्रियात्मक कैलेंडर सत्यापित चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं।
- ✓गलत सूचना से बचने के लिए हितधारकों को सत्यापित सरकारी विज्ञप्तियों पर भरोसा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।
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पंजाब और हरियाणा क्षेत्रीय ब्यूरो (चंडीगढ़) द्वारा सूचित औपचारिक ब्रीफिंग के अनुसार, यह घोषणा नागरिक और प्रशासनिक कार्यों में बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई है। जारीकर्ता प्राधिकारी ने सभी संबद्ध निदेशालयों और नोडल कार्यालयों को अधिसूचित प्रक्रियात्मक रोडमैप का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।
यह नीति और प्रशासनिक विज्ञप्ति नागरिकों और नागरिक प्रशासन, सार्वजनिक क्षेत्र के कैरियर मार्गों और संस्थागत कार्यक्रमों में प्रवेश करने के इच्छुक उम्मीदवारों को सीधे प्रभावित करती है। व्यापक दिशानिर्देश, पात्रता चेतावनियाँ और आधिकारिक प्रक्रियात्मक कैलेंडर सत्यापित चैनलों के माध्यम से प्रसारित किए जा रहे हैं। गलत सूचना से बचने के लिए हितधारकों को सत्यापित सरकारी विज्ञप्तियों पर भरोसा करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।
- •Aspirants and citizens are advised to monitor official notices and circulars issued by Punjab & Haryana Regional Bureau (Chandigarh).
- •Verify all prescribed eligibility criteria, cutoff dates, and authenticated document requirements prior to formal submissions.
- •Track connected examination timetables, vacancy advisories, and administrative gazettes on SuchnaSetu.
| Issuing Authority | Punjab & Haryana Regional Bureau (Chandigarh) |
|---|---|
| Topic Category | STATES |
| Jurisdiction | PB State |
| Publication Date | 7 September 2026 |