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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: जमानत रद्द होने के बाद लूथरा बंधुओं ने अदालत में किया समर्पण

The Indian Express NationalBy The Indian Express National
14 Sept 2026
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गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: जमानत रद्द होने के बाद लूथरा बंधुओं ने अदालत में किया समर्पण
गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: जमानत रद्द होने के बाद लूथरा बंधुओं ने अदालत में किया समर्पण
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  • 6 दिसंबर, 2025 को उत्तरी गोवा के अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।
  • आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील सौम्या ड्रैगो ने पुष्टि की कि अदालत ने उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया और आवश्यक रिमांड आदेश जारी किए।
  • शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
Comprehensive News & Policy Report

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने के तीन मुख्य आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी जमानत रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के दो हफ्ते बाद सोमवार को गोवा की एक अदालत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया।

शीर्ष अदालत द्वारा आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिए जाने के बाद नाइट क्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा अपने बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता के साथ मापुसा अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो गए। 6 दिसंबर, 2025 को उत्तरी गोवा के अरपोरा में बिर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए।

आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाली वकील सौम्या ड्रैगो ने पुष्टि की कि अदालत ने उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया और आवश्यक रिमांड आदेश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त को तीनों की जमानत रद्द करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं और उन्हें दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट को कार्यवाही में तेजी लाने का भी निर्देश दिया। अदालत ने दवाओं और गद्दे के संबंध में उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया, लेकिन विशेष जूते के लिए याचिका को लंबित रखा और जांच अधिकारी से जवाब मांगा। पीटीआई के मुताबिक, ड्रेगो ने कहा कि इस मामले पर अगले कार्यदिवस पर सुनवाई होने की उम्मीद है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता और आगे की कानूनी कार्यवाही की आवश्यकता का हवाला देते हुए 18 अगस्त को तीनों आरोपियों को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। इसके बाद तीनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

मामले में दायर आरोप पत्र के अनुसार, आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत गैर इरादतन हत्या, मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कृत्य, आग और ज्वलनशील पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण, जालसाजी, जाली दस्तावेजों को वास्तविक के रूप में उपयोग करने और आपराधिक साजिश से संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आरोपपत्र में आरोप लगाया गया कि आरोपी के "गैरजिम्मेदाराना कृत्यों" के परिणामस्वरूप सामूहिक दुर्घटना में 25 लोगों की मौत हो गई, जिससे उनके परिवारों को "अपूरणीय क्षति" हुई।

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Official Notice Specification
Issuing AuthorityThe Indian Express National
Topic CategoryINDIA
JurisdictionAll India / National
Publication Date14 September 2026
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